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सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम के खिलाफ सात पूर्व अफसर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
Tue, 15 Sep 2020 03:27 AM IST
Kuldeep Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Tue, 15 Sep 2020 03:27 AM IST
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सुफ्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
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सुदर्शन टीवी के नौकरशाही में मुस्लिमों की कथित ‘घुसपैठ’ संबंधी कार्यक्रम के खिलाफ सात पूर्व अफसर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इन नौकरशाहों ने टीवी कार्यक्रम ‘बिंदास बोल’ को लेकर लंबित याचिका में खुद को पक्षकार बनाने की अर्जी लगाई है।
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पहले से लंबित याचिका में पक्षकार बनाने की अर्जी
पूर्व नौकरशाह अमिताभ पांडेय, नवरेखा शर्मा सहित अन्य ने कांस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप नाम के समूह के जरिये सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इस पहले से लंबित याचिका में हस्तक्षेप कर पक्षकार बनने की अनुमति मांगी है। इन लोगों ने इस कार्यक्रम पर रोक लगाने की भी मांग की है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 सितंबर को सुदर्शन टीवी के इस कार्यक्रम को दिखाने पर रोक लगा दी थी।
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इस टीवी कार्यक्रम के प्रोमो में ‘बड़ा खुलासा’ होने का दावा किया गया था। इसमें दावा किया गया था कि मुस्लिम समुदाय के लोग साजिश के तहत सरकारी नौकरियों में घुसपैठ कर रहे हैं। इससे पहले 28 अगस्त को वकील फिरोज इकबाल खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कार्यक्रम के प्रसारण से पूर्व रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
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