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Maharashtra: शिवसेना नेता संजय राउत को सत्र न्यायालय ने दी जमानत, भाजपा नेता के मानहानि केस में मिली राहत
Fri, 25 Oct 2024 05:44 PM IST
पवन पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: पवन पांडेय
Updated Fri, 25 Oct 2024 05:44 PM IST
सार
शिवसेना सांसद संजय राउत को भाजपा नेता के मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। बता दें कि संजय राउत ने सत्र न्यायालय में अपनी सजा और मजिस्ट्रेट न्यायालय की तरफ से दी गई 15 दिन की जेल की सजा के खिलाफ पुनरीक्षण आवेदन दायर किया था।
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संजय राउत
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
मुंबई की एक सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को जमानत दे दी, क्योंकि उन्होंने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की तरफ से दायर मानहानि मामले में अपनी सजा को चुनौती दी थी।
50 हजार रुपए के मुचलके पर मिली जमानत
संजय राउत ने सत्र न्यायालय में अपनी सजा और मजिस्ट्रेट न्यायालय की तरफ से दी गई 15 दिन की जेल की सजा के खिलाफ पुनरीक्षण आवेदन दायर किया है। मामले में शिवसेना सांसद ने शुक्रवार को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और जमानत मांगी। इस दौरान न्यायालय ने उन्हें 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी।
मानहानि का दोषी ठहराए गए थे शिवसेना यूबीटी सांसद
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) आरती कुलकर्णी ने 26 सितंबर को संजय राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया। उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाने के अलावा न्यायालय ने उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि, न्यायालय ने उन्हें अपील दायर करने के लिए 30 दिनों के लिए सजा निलंबित कर दी। संजय राउत ने सत्र न्यायालय के समक्ष अपने पुनरीक्षण आवेदन में कहा कि मजिस्ट्रेट का आदेश कानून की दृष्टि से गलत और तथ्यों के आधार पर अनुचित है।
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भाजपा नेता और उनकी पत्नी ने लगाए थे आरोप
भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नि मेधा सोमैया ने दावा किया था कि संजय राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ मीडिया में निराधार और अपमानजनक आरोप लगाए हैं, जिसमें उन पर मीरा भयंदर नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। मामले में मेधा सोमैया के वकील लक्ष्मण कनाल ने कहा, "चूंकि संजय राउत व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, इसलिए हमने उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें मंजूरी दे दी।
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50 हजार रुपए के मुचलके पर मिली जमानत
संजय राउत ने सत्र न्यायालय में अपनी सजा और मजिस्ट्रेट न्यायालय की तरफ से दी गई 15 दिन की जेल की सजा के खिलाफ पुनरीक्षण आवेदन दायर किया है। मामले में शिवसेना सांसद ने शुक्रवार को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और जमानत मांगी। इस दौरान न्यायालय ने उन्हें 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी।
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मानहानि का दोषी ठहराए गए थे शिवसेना यूबीटी सांसद
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) आरती कुलकर्णी ने 26 सितंबर को संजय राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया। उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाने के अलावा न्यायालय ने उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि, न्यायालय ने उन्हें अपील दायर करने के लिए 30 दिनों के लिए सजा निलंबित कर दी। संजय राउत ने सत्र न्यायालय के समक्ष अपने पुनरीक्षण आवेदन में कहा कि मजिस्ट्रेट का आदेश कानून की दृष्टि से गलत और तथ्यों के आधार पर अनुचित है।
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भाजपा नेता और उनकी पत्नी ने लगाए थे आरोप
भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नि मेधा सोमैया ने दावा किया था कि संजय राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ मीडिया में निराधार और अपमानजनक आरोप लगाए हैं, जिसमें उन पर मीरा भयंदर नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। मामले में मेधा सोमैया के वकील लक्ष्मण कनाल ने कहा, "चूंकि संजय राउत व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, इसलिए हमने उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें मंजूरी दे दी।
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