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नर्स के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर कर्नल की सेवा खत्म, कोर्ट ऑफ इनक्वायरी शुरू

Fri, 14 Feb 2020 03:58 AM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Fri, 14 Feb 2020 03:58 AM IST
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service of a colonel ends over physical relationship with nurse, court of inquiry begins
सांकेतिक तस्वीर

पूर्व सैनिकों के लिए बने क्लीनिक में एक नर्स के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी एक कर्नल को सेवा से हटाते हुए उसके खिलाफ थल सेना ने कोर्ट ऑफ इनक्वायरी शुरू की है। पंजाब के इस मामले में जवानों ने वीडियो फिल्म बनाई थी। इस कर्नल को रिटायरमेंट के बाद सेना अधिनियम के सेक्शन 123 के तहत फिर से सेना में बुलाया गया था।

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मौजूदा मामले में जवानों ने ही रक्षा मंत्रालय के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। साथ ही वीडियो साक्ष्य भी मुहैया करवाए थे। सेना के सूत्रों ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है। इससे पहले थलसेना अध्यक्ष एमएम नरवणे ने सभी कमांड में आदेश जारी कर कहा था कि नैतिक अधमता और वित्तीय अनियमितता के मामलों को हरगिज सहन नहीं किया जाएगा। 

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नाजायज संबंध पर कश्मीर में महिला-पुरुष अधिकारी के निलंबन की सिफारिश

एक अन्य मामले में थलसेना ने एक पुरुष व एक महिला अधिकारी को निलंबित करने की सिफारिश की है। जम्मू-कश्मीर में तैनात इन दोनों अधिकारियों के बीच नाजायज शारीरिक संबंध थे। सेना ने इस तरह के मामलों को असह्य आचरण की श्रेणी में रखते हुए कई जवानों व अधिकारियों को बिना पेंशन सेवा से बाहर करने की कार्रवाई की हैं। इन मामलों को कदाचार मानते हुए कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन सेना अधिनियम के तहत असह्य आचरण के लिए बने सेक्शन में रखा जाता है। इससे पहले वायुसेना ने भी कहा था कि ऐसे आचरण पर सख्त कार्रवाई होगी।

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