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Senthil Balaji: अब 25 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे सेंथिल बालाजी; विशेष अदालत ने बढ़ाई अवधि

Sat, 12 Aug 2023 09:54 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरू Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Sat, 12 Aug 2023 09:54 PM IST
सार

ईडी ने बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत जून में गिरफ्तार किया था। उन पर राज्य में पूर्व की एआईडीएमके सरकार में परिवहन मंत्री रहते हुए नकदी के बदले नौकरी देने का आरोप है। 

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Senthil Balaji will remain in judicial custody till August 25 update news in hindi
तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी (फाइल) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को 25 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तमिलनाडु की विशेष अदालत ने सेंथिल बाजाजी के खिलाफ यह कार्रवाई की है। उनकी हिरासत खत्म होने के बाद ईडी ने शनिवार को उन्हें प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अलि के समक्ष पेश किया था। विशेष जज ने इससे पहले 7 अगस्त को सेंथिल को पांच दिन की ईडी की हिरासत में भेजा था। ताकि ईडी उनसे पूछताछ कर सके। 

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साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनके सहयोगियों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत आरोप पत्र दायर किया। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने बालाजी को आरोपी बताते हुए संलग्नक के अलावा लगभग 168-170 पन्नों की अभियोजन शिकायत भी दायर की। सूत्रों ने कहा कि अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दायर शिकायत (आरोप पत्र) पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया है।
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सेंथिल बालाजी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
बता दें कि ईडी ने बीती 14 जून को तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) मामले में गिरफ्तार किया था। बालाजी पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व की अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले उम्मीदवारों से पैसे लिए थे। बालाजी पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। इस मामले में ईडी ने बालाजी के ठिकानों पर छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया था। ईडी द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में सेंथिल बालाजी ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया था लेकिन हाईकोर्ट ने बालाजी की गिरफ्तारी को बरकरार रखने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 

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