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Kerala: विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के चयन के लिए खोज समितियों का गठन, राज्यपाल बोले- अपना दायित्व निभा रहा
Sat, 29 Jun 2024 05:38 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
Published by: निर्मल कांत
Updated Sat, 29 Jun 2024 05:38 PM IST
सार
Kerala: छह विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के चयन के लिए खोज समितियों के गठन के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वह अपना दायित्व निभा रहे हैं। लेकिन उनके कार्यालय के याद दिलाने के बावजूद विश्वविद्यालय के अधिकारियों की ओर से जानबूझकर चूक हुई।
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केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान
- फोटो : एएनआई (फाइल)
विस्तार
केरल के छह विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के चयन के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शुक्रवार को खोज समितियों का गठन किया। एक दिन बाद उन्होंने कहा कि वह अपना दायित्व निभा रहे हैं। लेकिन उनके कार्यालय के याद दिलाने के बावजूद विश्वविद्यालय के अधिकारियों की ओर से जानबूझकर चूक हुई।
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राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में खान ने शुक्रवार को केरल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय, एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, केरल कृषि विश्वविद्यालय और मलयालम विश्वविद्यालय के कुलपतियों के चयन के लिए अधिसूचना जारी की। उन्होंने मीडिया में आई खबरों का हवाला दिया और दावा किया कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि खोज समितियों के लिए अपने प्रतिनिधियों को न भेजा जाए।
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उन्होंने कहा, "मेरा दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि विश्वविद्यालयों में नियमित कुलपति हों। मैं विश्वविद्यालयों को स्मरण-पत्र (रिमाइंडर) भेजता रहा हूं। मैंने केरल विश्वविद्यालय को छह रिमाइंडर भेजे हैं और इस मकसद के लिए बुलाई गई पिछली बैठक में शिक्षा मंत्री वहां पहुंची थीं। उन्होंने बैठक में व्यवधान डाला था।" राज्य की उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदू ने इस साल फरवरी में केरल विश्वविद्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। जिससे राज्यपाल खान नाराज हो गए थे।
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राज्यपाल ने कहा कि मीडिया में खबर आई है कि सरकार ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को खोज समिति के लिए अपने प्रतिनिधियों को न भेजने का निर्देश दिया था। खान ने दावा किया कि अदालत का अंतिम आदेश स्पष्ट था कि एक महीने के भीतर विश्वविद्यालय के अधिकारियों को अपने प्रतिनिधियों को भेजना होगा और फिर फैसले के बाद के हिस्से में कहा गया था कि अगर विश्वविद्यालय अपने प्रतिनिधियों को भेजने में विफल रहता है, तो कुलपति विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों और यूजीसी के नियमों के अनुसार आगे बढ़ेंगे।
उन्होंने कहा कि वह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राज्य के विश्वविद्यालयों में नियमित कुलपति हों। खान ने कहा, अगर वे जानबूझकर अराजकता पैदा करने के प्रयास कर रहे हैं, तो मैं इसमें कैसे मदद कर सकता हूं?