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सीडब्ल्यूसी-अदानी वेयरहाउस विवादः सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, दो मंत्रालयों के विरोधाभासी रुख पर सवाल

Thu, 13 Oct 2022 10:12 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Thu, 13 Oct 2022 10:12 PM IST
सार

न्यायमूर्ति गवई द्वारा लिखे गए 44 पन्नों के फैसले ने मामले में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के विपरीत रुख पर ध्यान दिया और सरकार को निर्देश दिए। 

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SC takes grim view of opposite stands of 2 central ministries in CWC-Adani firm warehouse dispute
supreme court - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अदानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेडएल) द्वारा विकसित सेज क्षेत्र के भीतर 34 एकड़ जमीन पर सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (सीडब्ल्यूसी) की एक गोदाम सुविधा से संबंधित मामले में केंद्र सरकार के दो मंत्रालयों द्वारा उठाए गए विरोधाभासी रुख पर कड़ा रुख अपनाया। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें निर्देश जारी किया गया था  कि एक सरकारी निकाय सीडब्ल्यूसी को विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर अपनी गोदाम सुविधा को दूसरे के साथ बदलने के प्रस्ताव पर सहमत होना होगा।   

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सीडब्ल्यूसी की स्थापना 1957 में भारत सरकार द्वारा देश भर में गोदामों और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों के संचालन द्वारा कृषि क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी और मुंद्रा बंदरगाह के पास गोदाम सुविधाएं बनाई गई थीं जो बाद में एपीएसईजेडएल का हिस्सा बन गईं। न्यायमूर्ति गवई द्वारा लिखे गए 44 पन्नों के फैसले ने मामले में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के विपरीत रुख पर ध्यान दिया और केंद्र को सरकार के स्तर पर इस तरह के मतभेदों को हल करने की सलाह दी।  
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जबकि, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने माना था कि सीडब्ल्यूसी द्वारा मांगे गए परिसीमन / विमुद्रीकरण की कानून में अनुमति नहीं है, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक स्टैंड लिया कि कानून में इस तरह की अधिसूचना की अनुमति है। हमारा मत है कि भारत संघ के लिए दो परस्पर विरोधी स्वरों में बोलना ठीक नहीं है। इसमें कहा गया है कि भारत संघ के दो विभागों को तिरछे विपरीत रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

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