{"_id":"57bac3374f1c1b774cd4ee01","slug":"sc-stayed-gujrat-hc-indications-in-10-percent-economically-reservation-issue","type":"story","status":"publish","title_hn":"गुजरात में सवर्णों को आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
गुजरात में सवर्णों को आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
Updated Mon, 22 Aug 2016 03:43 PM IST
विज्ञापन
supreme court
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें राज्य सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले को निरस्त किया गया था।
विज्ञापन
दरअसल सरकार की ओर से 1 मई को आर्थिक आधार पर पिछड़े सवर्णों को शैक्षिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर 4 अगस्त को रोक लगा दी।
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा था कि कोटा देना गैर-संवैधानिक होगा। कोर्ट ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना इसलिए मान्य नहीं है क्योंकि यह न तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और न ही अन्य पिछड़े वर्ग में आते हैं। साथ ही अगर इन्हें आरक्षण दे दिया गया तो संस्थानों में आरक्षण 50 फीसदी से भी ज्यादा हो जाएगा।
विज्ञापन