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सीबीआई निदेशक राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

Fri, 09 Dec 2016 10:58 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 09 Dec 2016 10:58 PM IST
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SC sought the Centre's response on the appointment of Rakesh Asthana as CBI's interim

गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी पूछा है कि सीबीआई के वरिष्ठतम अधिकारी आरके दत्ता को दूसरी जगह क्यों भेज दिया गया।

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न्यायमूर्ति कूरियन जोसफ और न्यायमर्ति रोहिंग्टन एफ नरीमन की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि टूजी और कोयला घोटाला के मामलों की निगरानी करने वाले वरिष्ठ अधिकारी आरके दत्ता को सीबीआई से हटाकर दूसरी जगह क्यों भेजा गया और वह भी बिना अदालत की अनुमति के।
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पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉरलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि आपको दो सवालों के जवाब देने हैं। पहला, आरके दत्ता के कार्यकाल को कम कर उन्हें सीबीआई से दूसरी जगह क्यों भेज दिया गया। दूसरा, किस तरह से राकेश अस्थाना को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया।

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अस्थाना को अंतरिम निदेशक बनाकर सरकार सीबीआई को खत्म करना चाहती है

SC sought the Centre's response on the appointment of Rakesh Asthana as CBI's interim

सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि सीबीआई निदेशक को नियुक्त करने के लिए जल्द ही चयन समिति की बैठक होगी। चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और भारत के प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को इस संबंध में पत्र लिखा जा चुका है। मालूम हो कि सीबीआई निदेशक की नियुक्त करने वाली चयन समिति में प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश और सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता होते हैं। 

मालूम हो कि शीर्ष अदालत कॉमन काउज नामक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई कर रही है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने कहा कि राकेश अस्थाना को अंतरिम निदेशक बनाकर सरकार सीबीआई को खत्म करना चाहती है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने अस्थाना को सीबीआई का कार्यकारी निदेशक बनाने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया। आरोप लगाया गया कि गैरकानूनी और मनमाने तरीके से सरकार ने यह काम किया। 

याचिका में कहा गया है कि इस दशक में पहली बार ऐसा हुआ है जब सीबीआई में फुल टाइम निदेशक नहीं है। 30 दिसंबर (अनिल सिन्हा से सेवानिवृत्त होने केदो दिन पहले) सीबीआई के विशेष निदेशक आरके दत्ता को गृह मंत्रालय में तबादला कर दिया गया। 

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