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West Bengal: अभिषेक और रुजिरा बनर्जी की याचिका पर 'सुप्रीम' फैसला सुरक्षित, ईडी के समन को दी गई थी चुनौती
Tue, 13 Aug 2024 04:28 PM IST
पवन पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: पवन पांडेय
Updated Tue, 13 Aug 2024 04:28 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने कथित भर्ती अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देने वाली टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रूजिरा बनर्जी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल)
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने कथित भर्ती अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देने वाली टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रूजिरा बनर्जी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। पश्चिम बंगाल के स्कूलों में करोड़ों रुपये के भर्ती घोटाले में पैसे के लेन-देन की जांच के संबंध में अभिषेक बनर्जी कई बार ईडी के सामने पेश भी नहीं हुए हैं। वहीं, इस मामले में ईडी ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से भी कई बार पूछताछ की है।
सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने दी दलील
इस मामले में एडवोकेट जोहेब हुसैन ईडी की ओर से पेश हुए, जबकि वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अभिषेक बनर्जी का प्रतिनिधित्व किया। सुनवाई के दौरान हुसैन ने कहा कि जांच, समन, आदि विशेष कानून की तरफ से शासित होने चाहिए। दूसरा, तर्क यह दिया गया है कि धारा 50 शक्ति दे सकती है, लेकिन प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। हुसैन ने आगे कहा कि धारा 50 पीएमएलए, धारा 160 सीआरपीसी के समरूप नहीं है। धारा 50 धारा 160 में दी गई सीमाओं के बिना एक अधिदेश प्रदान करती है।
'धारा 50 एक विशेष प्रावधान होने के कारण मान्य होगी'
ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि यह धारा 160 में सीमाओं के साथ नहीं आता है। धारा 50 एक विशेष प्रावधान होने के कारण मान्य होगी। न केवल पीएमएलए की धारा 65 और 71 के कारण, बल्कि सीआरपीसी की धारा 4,5 के कारण भी। उन्होंने कहा कि सीबीआई बनाम राजस्थान राज्य में, एक समान मुद्दा उठा था और इस न्यायालय ने यह विचार किया था कि सीआरपीसी को हटा दिया गया है और फेरा के विशेष प्रावधान लागू होंगे। इन प्रावधानों के परस्पर प्रभाव से यह निष्कर्ष निकलता है कि गिरफ्तारी तक, पीएमएलए के प्रावधान लागू रहेंगे, यदि असंगतता है। तथ्यों के आधार पर, अपराध की आय दिल्ली में स्थानांतरित की गई थी। हमारे जवाब में, हमने कहा है कि 168 करोड़ रुपये दिल्ली और विदेशों में स्थानांतरित किए गए थे, अपराध की आय को किसी विशेष स्थान पर स्थानांतरित करना भी क्षेत्राधिकार माना जाता है। जहां तक धारा 160 का सवाल है, यह केवल गवाहों के संबंध में है। धारा 50 के तहत, किसी को भी बुलाया जा सकता है।
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अभिषेक बनर्जी की तरफ से कपिल सिब्बल की दलील
वहीं इस दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि हमने जो मुद्दा उठाया है, उसका उत्तर देने का प्रयास भी नहीं किया गया है। समन की प्रक्रिया धारा 50 में निर्धारित नहीं है। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है। प्रक्रिया धारा 160 सीआरपीसी की तरफ से निर्धारित की गई है। कुछ भी असंगत नहीं है। उत्तर नहीं दिया गया। इस पर जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि उन्होंने समन के प्रारूप पर भरोसा किया। फिर कपिल सिब्बल ने कहा कि यह कोड के साथ असंगत नहीं है। कोड का पालन क्यों नहीं किया जाना चाहिए? धारा 160 सीआरपीसी अभियुक्त और गवाह दोनों पर लागू होती है। फिर उन्होंने कहा कि यदि असंगतता है, तो विशेष प्रक्रिया लागू होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि कलकत्ता में मुझसे पूछताछ करना कैसे असंगत है...उन्होंने धारा 50(1) पीएमएलए के तहत क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे का जवाब नहीं दिया है।
प्रक्रिया प्राधिकार की इच्छा नहीं हो सकती- सिब्बल
कपिल सिब्बल ने आगे पूछा कि उन्होंने मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि कलकत्ता में मुझसे पूछताछ करने से उन्हें क्या पूर्वाग्रह हुआ है। वे यह नहीं दिखा पाए हैं। उनका कहना है कि मैं आरोपी नहीं हूं। अगर उन्हें जानकारी चाहिए तो वे आकर पूछ सकते हैं। कलकत्ता में मुझसे पहले ही पूछताछ हो चुकी है। प्रक्रिया प्राधिकार की इच्छा नहीं हो सकती। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जहां ईडी अनुच्छेद 21 और सीआरपीसी के साथ असंगत प्रक्रिया का उपयोग कर रहा है। इस समन को रद्द किया जाना चाहिए। हम अपनी लिखित दलीलें दाखिल करेंगे।
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सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने दी दलील
इस मामले में एडवोकेट जोहेब हुसैन ईडी की ओर से पेश हुए, जबकि वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अभिषेक बनर्जी का प्रतिनिधित्व किया। सुनवाई के दौरान हुसैन ने कहा कि जांच, समन, आदि विशेष कानून की तरफ से शासित होने चाहिए। दूसरा, तर्क यह दिया गया है कि धारा 50 शक्ति दे सकती है, लेकिन प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। हुसैन ने आगे कहा कि धारा 50 पीएमएलए, धारा 160 सीआरपीसी के समरूप नहीं है। धारा 50 धारा 160 में दी गई सीमाओं के बिना एक अधिदेश प्रदान करती है।
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'धारा 50 एक विशेष प्रावधान होने के कारण मान्य होगी'
ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि यह धारा 160 में सीमाओं के साथ नहीं आता है। धारा 50 एक विशेष प्रावधान होने के कारण मान्य होगी। न केवल पीएमएलए की धारा 65 और 71 के कारण, बल्कि सीआरपीसी की धारा 4,5 के कारण भी। उन्होंने कहा कि सीबीआई बनाम राजस्थान राज्य में, एक समान मुद्दा उठा था और इस न्यायालय ने यह विचार किया था कि सीआरपीसी को हटा दिया गया है और फेरा के विशेष प्रावधान लागू होंगे। इन प्रावधानों के परस्पर प्रभाव से यह निष्कर्ष निकलता है कि गिरफ्तारी तक, पीएमएलए के प्रावधान लागू रहेंगे, यदि असंगतता है। तथ्यों के आधार पर, अपराध की आय दिल्ली में स्थानांतरित की गई थी। हमारे जवाब में, हमने कहा है कि 168 करोड़ रुपये दिल्ली और विदेशों में स्थानांतरित किए गए थे, अपराध की आय को किसी विशेष स्थान पर स्थानांतरित करना भी क्षेत्राधिकार माना जाता है। जहां तक धारा 160 का सवाल है, यह केवल गवाहों के संबंध में है। धारा 50 के तहत, किसी को भी बुलाया जा सकता है।
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अभिषेक बनर्जी की तरफ से कपिल सिब्बल की दलील
वहीं इस दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि हमने जो मुद्दा उठाया है, उसका उत्तर देने का प्रयास भी नहीं किया गया है। समन की प्रक्रिया धारा 50 में निर्धारित नहीं है। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है। प्रक्रिया धारा 160 सीआरपीसी की तरफ से निर्धारित की गई है। कुछ भी असंगत नहीं है। उत्तर नहीं दिया गया। इस पर जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि उन्होंने समन के प्रारूप पर भरोसा किया। फिर कपिल सिब्बल ने कहा कि यह कोड के साथ असंगत नहीं है। कोड का पालन क्यों नहीं किया जाना चाहिए? धारा 160 सीआरपीसी अभियुक्त और गवाह दोनों पर लागू होती है। फिर उन्होंने कहा कि यदि असंगतता है, तो विशेष प्रक्रिया लागू होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि कलकत्ता में मुझसे पूछताछ करना कैसे असंगत है...उन्होंने धारा 50(1) पीएमएलए के तहत क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे का जवाब नहीं दिया है।
प्रक्रिया प्राधिकार की इच्छा नहीं हो सकती- सिब्बल
कपिल सिब्बल ने आगे पूछा कि उन्होंने मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि कलकत्ता में मुझसे पूछताछ करने से उन्हें क्या पूर्वाग्रह हुआ है। वे यह नहीं दिखा पाए हैं। उनका कहना है कि मैं आरोपी नहीं हूं। अगर उन्हें जानकारी चाहिए तो वे आकर पूछ सकते हैं। कलकत्ता में मुझसे पहले ही पूछताछ हो चुकी है। प्रक्रिया प्राधिकार की इच्छा नहीं हो सकती। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जहां ईडी अनुच्छेद 21 और सीआरपीसी के साथ असंगत प्रक्रिया का उपयोग कर रहा है। इस समन को रद्द किया जाना चाहिए। हम अपनी लिखित दलीलें दाखिल करेंगे।
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