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Supreme Court: ट्रांसजेंडर वकील के लिए नामांकन फीस में छूट की मांग वाली याचिका खारिज, कोर्ट ने कही ये बात

Fri, 02 Dec 2022 04:16 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 02 Dec 2022 04:16 PM IST
सार

चीफ जस्टिस डी. वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि न्यायिक समीक्षा के मानदंड संवैधानिक अदालतों को नामांकन शुल्क में छूट जैसे आदेश पारित करने की अनुमति नहीं देते हैं।

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SC refuses to entertain plea seeking waiver of enrolment fees for transgender people as lawyers
सुप्रीम कोर्ट

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें ट्रांसजेंडर वकीलों के लिए उस नामांकन शुल्क को माफ करने की मांग की गई थी जो वैधानिक बार निकायों के द्वारा लिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मुद्दे न्यायिक समीक्षा के मापदंडों के तहत नहीं आते हैं। 

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चीफ जस्टिस डी. वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि न्यायिक समीक्षा के मानदंड संवैधानिक अदालतों को नामांकन शुल्क में छूट जैसे आदेश पारित करने की अनुमति नहीं देते हैं। 
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सीजेआई ने पूछा, आप यह नहीं कह सकते कि केवल आपसे ही नामांकन शुल्क न लिया जाए। केवल ट्रांसजेंडर व्यक्ति ही क्यों, इसे महिलाओं, विकलांगों और हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों तक क्यों न बढ़ा जाए। आपको न्यायिक समीक्षा के मापदंडों को समझना चाहिए। 
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बेंच ने पूछा, केवल कानूनी पेशे में ही इस तरह की शुल्क माफी क्यों? इस तरह की शुल्क माफी को चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा वह याचिका को खारिज कर रहा है। 


इसे बाद याचिकाकर्ता एम. करपगम के वकील ने याचिका को वापस लेने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने करपगम को इस आशय का एक प्रतिनिधित्व बार काउंसिल ऑफ इंडिया को देने की अनुमति दी। 

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