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नंदीग्राम हादसा: ममता को लगी चोट की सीबीआई जांच से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, हाईकोर्ट जाने का आदेश

Fri, 09 Apr 2021 12:43 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रशांत कुमार Updated Fri, 09 Apr 2021 12:43 PM IST
सार

10 मार्च को नंदीग्राम में ममता के पैर में आई थी चोट
टीएमसी ने भाजपा पर लगाया था आरोप
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा

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SC refuse to entertain petition seeking CBI inquiry of Mamata Banerjee injured on March 10
ममता बनर्जी - फोटो : ANI

विस्तार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हुए हादसे की सीबीआई जांच कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले हाईकोर्ट में इसकी अर्जी लगनी चाहिए। हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचना समाधान नहीं है। शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पहले इसे हमला बताया गया, फिर हादसा। ऐसे में इस मामले की सीबीआई जांच जरूरी है।   इसपर मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े गुस्सा गए और उन्होंने कहा कि यह कहानी हमें मत सुनाइए आप इसके लिए कोलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कीजिए। 

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 पैर और पीठ में आई थी चोट
बता दें कि 10 मार्च को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने पहुंची थी। इसी दौरान भीड़ में किसी ने उन्हें धक्का दे दिया। जिससे वह जमीन पर गिर गई और उनके पैर और पीठ के निचले हिस्से में चोट लगी थी। जिसके बाद कोलकता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया । उनके बाए पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। ममता बनर्जी के साथ हुए हादसे के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर हमला करने का आरोप लगाया था। फिलहाल ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठकर प्रचार कर रही हैं। ममता बनर्जी लगातार भाजपा नेताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रही है। 
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ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग का शिकंजा
बता दें कि ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग की ओर से दो बार नोटिस भेजा जा चुका है। ममता बनर्जी पर केंद्रीय पुलिस बल चुनाव में एक पार्टी को मदद करने और सभी मुसलमानों को एकजुट होने वाले बयान देने का आरोप है।  चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर 10 अप्रैल तक जवाब मांगा है। । 

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