Supreme Court: दिल्ली में उबर-रैपिडो को झटका, बाइक-टैक्सी पर पाबंदी बरकरार, हाईकोर्ट के आदेश पर 'सुप्रीम' रोक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: निर्मल कांत
Updated Mon, 12 Jun 2023 03:40 PM IST
सार
दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली सरकार चाहती है कि उसकी तरफ से व्यापक नीति तैयार किए जाने से पहले रैपिडो और ऊबर जैसी एप आधारित सेवाओं में गैर-व्यावसायिक पंजीकरण वाले दुपहिया वाहनों का इस्तेमाल न हो।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला