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दोषी नेताओं के राजनीतिक पार्टी बनाने पर SC सख्त, EC और केंद्र को दिया नोटिस

Fri, 01 Dec 2017 01:08 PM IST
टीम डिजिटल अमर उजाला
टीम डिजिटल अमर उजाला Updated Fri, 01 Dec 2017 01:08 PM IST
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SC issue notice to EC and union govt on ban of convicted persons from forming a political party

सुप्रीम कोर्ट ने दोषी नेताओं से जुड़े एक मामले को लेकर दी गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया था कि दोषी पाए गए नेताओं के नई राजनीतिक पार्टियां बनाए जाने पर बैन लगाया जाए और ऐसे लोग के राजीतिक कार्यालय का स्वामित्व खत्म कर दिया जाए।

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इससे पहले भी मामले की सुनवाई के दौरान इस संविधान पीठ को सौंप दिए जाने पर विचार चल रहा था। ये संविधान पीठ यह तय करती कि ऐसे मामलों में किस वक्त नेताओं की सदस्यता खारिज की जाएगी। दरअसल, मामले पर सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है, जिसके खिलाफ गंभीर आरोप है।
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पढ़ें: केंद्र से बोला सुप्रीम कोर्ट- दागी नेताओं के मामलों के लिए हो विशेष अदालतों का निर्माण
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गौरतलब है कि 5 जनवरी को याचिका दायर कर कहा था कि गंभीर मामलों में अदालती कार्रवाईयों का सामना कर रहे कई नेता चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। ऐसे में यह तय करना जरूरी है कि ऐसे नेताओं की सदस्यता कब खारिज की जा सकती है। 

 
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