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मनी लॉन्ड्रिंग केस: निलंबित IAS पूजा सिंघल को SC से अंतरिम जमानत, याचिका में बीमार बेटी का दिया था हवाला

Fri, 10 Feb 2023 08:30 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 10 Feb 2023 08:30 PM IST
सार

बेंच में शामिल जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा, हम रिहाई की तारीख से दो महीने की अवधि के लिए अपनी बेटी की देखभाल करने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत देने के इच्छुक हैं।

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SC grants interim bail to suspended Jharkhand IAS officer in money laundering case
निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी, ताकि वह अपनी बीमार बेटी की देखभाल कर सकें। 

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जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने सिंघल की जमानत याचिका खारिज करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। सिंघल मनरेगा योजना में कथित भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद थीं। 
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शीर्ष कोर्ट का आदेश- गवाहों को प्रभावित न करें आरोपी
बेंच में शामिल जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा, हम रिहाई की तारीख से दो महीने की अवधि के लिए अपनी बेटी की देखभाल करने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत देने के इच्छुक हैं। कोर्ट ने सिंघल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा को निर्देश दिया कि वह गवाहों को प्रभावित न करें, जैसे कि प्रवर्तन निदेशालय ने भी आरोप लगाया है।  
 

याचिका के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने दी थी ये दलील
एजेंसी के वकील ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि सिंघल की बेटी का चिकित्सकीय प्रबंधन किया जा रहा है और उनके पति (लड़की के सौतेला पिता) उसकी देखभाल के लिए वहां हैं। ईडी ने दलील दी थी कि रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित करने वाले आरोपियों के संबंध में गंभीर आशंकाएं हैं।
 

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मनरेगा घोटाले मामले में 11 मई, 2022 से हिरासत में हैं सिंघल
शीर्ष अदालत ने इससे पहले जनवरी में इस मामले में अधिकारी को एक निश्चित अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी थी और ईडी से उनकी जमानत याचिका पर जवाब देने को कहा था। सिंघल 11 मई, 2022 से हिरासत में हैं, उनसे जुड़ी संपत्तियों पर छापे मारे गए थे। 
 

ईडी ने जब्त की थीं सिंघल से जुड़ीं 36 करोड़ की नकदी
ईडी ने राज्य के खनन विभाग की पूर्व सचिव सिंघल पर धन शोधन का आरोप लगाया है और कहा है कि उनकी टीम ने धन शोधन की दो अलग-अलग जांचों के तहत कथित अवैध खनन से जुड़ी 36 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की है।  इससे पहले, शीर्ष कोर्ट ने सिंघल की बेटी के खराब स्वास्थ्य के आधार पर उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा था।
 

सिंघल के साथ चार्टर अकाउंटेंट पति भी हुआ था गिरफ्तार
2000 बैच की आईएएस अधिकारी के अलावा, उनके व्यवसायी पति, दंपति से जुड़े एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य पर भी ईडी ने धन शोधन जांच के हिस्से के रूप में छापा मारा था। सिंघल की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। सिंघल और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट पति सुमन कुमार को भी एजेंसी ने गिरफ्तार किया था और उनके पास से कुल 19.76 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की थी।

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