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सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या से कहा 'बैंकों को दो अपनी और परिवार की संपत्ति की जानकारी'

Wed, 27 Apr 2016 12:22 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Wed, 27 Apr 2016 12:22 AM IST
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SC directs Vijay Mallya to furnish details of assets held by him and family members
विजय माल्या किंगफिशर की मॉडल्स के साथ - फोटो : PTI

सरकारी बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गए विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सारी संपत्ति की जानकारी देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को आदेश देते हुए कहा कि अपनी और परिवार की देश-विदेश में मौजूद सारी संपत्ति की जानकारी सीलबंद लिफाफे में बैंकों को दें।

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सुप्रीम कोर्ट बैंकों की तरफ से डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें विजय माल्या से दो माह के अंदर बकाया वसूल करने की बात कही गई थी। आपको बताते चलें कि विजय माल्या ने इस बात का विरोध किया था कि उनकी एनआरआई पत्नी और बच्चों की संपत्ति की जानकारी बैंकों को नहीं दी जा सकती है।
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इससे पहले विदेश मंत्रालय विजय माल्या का पासपोर्ट भी रद्द कर चुका है। वहीं ईडी के तीन नोटिस के बाद भी‌ विजय माल्या अपनी हाजिरी भारत में नहीं लगा पाए हैं। एक चेक बाउंस मामले में भी विजय माल्या को हैदराबाद की स्‍थानीय अदालत नोटिस जारी कर चुकी है।
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एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विजय माल्या भारत की न्याय प्रक्रिया से बचकर भाग रहा है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि विजय माल्या ने अभी यह भी नहीं बताया है कि वो भारत कब आएगा और कब कोर्ट के सामने पेश होगा। 

 

 

 

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