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Supreme Court: कॉलेजियम की सिफारिश, दो न्यायिक अधिकारियों को पटना, पांच को एमपी हाई कोर्ट में मिले नियुक्ति

Wed, 18 Oct 2023 02:48 AM IST
यशोधन शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: यशोधन शर्मा Updated Wed, 18 Oct 2023 02:48 AM IST
सार

पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से उपरोक्त न्यायिक अधिकारियों को 8 मई को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी।

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SC Collegium: Recommendation make two judicial officers Patna five judges MP High Court
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सात न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में  कॉलेजियम ने मंगलवार को यह सिफारिश की।

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कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारियों रुद्र प्रकाश मिश्रा और रमेश चंद मालवीय को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नामित किया। बता दें कि इस कॉलेजियम में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल थे।
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पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से उपरोक्त न्यायिक अधिकारियों को 8 मई को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी।
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वहीं, राजेंद्र कुमार वानी, प्रमोद कुमार अग्रवाल, बिनोद कुमार द्विवेदी, देवनारायण मिश्रा और गजेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जज बनाने की सिफारिश की गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कॉलेजियम ने 11 मई को इन सभी को प्रोन्नत करने की सिफारिश की थी।

फिटनेस का पता लगाना है जरूरी
कॉलेजियम ने कहा कि बिहार राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने इस सिफारिश पर सहमति जताई है। उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए उपरोक्त व्यक्तियों की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए, हमने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श किया है, जो पटना उच्च न्यायालय के न्यायिक मामलों से परिचित हैं,।


उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की योग्यता और उपयुक्तता का आकलन करने के उद्देश्य से, कॉलेजियम ने फाइल में न्याय विभाग द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ-साथ उम्मीदवारों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों सहित रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच और मूल्यांकन किया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से उपरोक्त सिफारिश की। 
 

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