फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   SC asks Tamil Nadu DMs to appear before ED in probe related to illegal sand mining

अवैध रेत खनन मामला: 'ईडी के सामने पेश हों...', शीर्ष अदालत का तमिलनाडु के पांच जिलाधिकारियों को निर्देश

Tue, 27 Feb 2024 08:08 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 27 Feb 2024 08:08 PM IST
सार

Supreme Court: अवैध रेत खन में धनशोधन की जांच के सिलसिले में पांच जिला अधिकारियों को ईडी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। शीर्ष अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। 

विज्ञापन
SC asks Tamil Nadu DMs to appear before ED in probe related to illegal sand mining
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु के पांच जिलाधिकारियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने यह निर्देश कथित अवैध रेत खनन को लेकर की जा रही धनशोधन की जांच के संबंध में दिया है। 

विज्ञापन

ईडी के समन के खिलाफ तमिलनाडु सरकार और उसके अधिकारियों की ओर से याचिका दायर की गई थी। जिस पर न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने सुनवाई की। शीर्ष अदालत की पीठ ने उनकी याचिका को 'अजीब और असामान्य' बताया। इसके साथ ही पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने पांच अधिकारियों को राहत दी थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'रिट याचिका (तमिलनाडु और उच्च न्यायालय में अन्य लोगों की) पूरी तरह से गलत है। इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी गई है और इस प्रकार जिलाधिकारी अगली तारीख पर प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगे।' इससे पहले पीठ ने कहा कि राज्य मशीनरी को यह पता लगाने में ईडी की मदद करनी चाहिए कि क्या कोई अपराध हुआ है। इसमें कोई नुकसान नहीं है। 

विज्ञापन

केंद्रीय जांच एजेंसी ने कथित अवैध रेत खनन से संबंधित धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में वेल्लोर, तिरुचिरापल्ली, करूर, तंजावरु और अरियालुर के जिला अधिकारियों को तलब किया था। ईडी ने कहा था कि अधिकारियों को गवाह के रूप में बुलाया गया था। 

राज्य सरकार के नौकरशाहों के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने ईडी की ओर से जारी समन पर रोक लगा दी थी। जांच एजेंसी ने उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed