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Supreme court: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा- पंजीकृत श्रमिकों में से कितनों के पास राशन कार्ड

Wed, 01 Feb 2023 07:13 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 01 Feb 2023 07:13 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल पंजीकरण ही इस मामले के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने कहा कि यह निश्चित है कि केंद्र ने राज्यों के साथ ई-श्रम पोर्टल पर एकत्र किए गए डेटा को साझा किया होगा। 

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SC asked the Center to give benefits to the workers receiving benefits under the National Food Security Act
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को यह बताने के लिए कहा है कि 28.55 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों में से कितने के पास राशन कार्ड हैं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भोजन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं?

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 जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने केंद्र से यह विवरण देने को कहा कि 28.55 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों में से कितने के पास राशन कार्ड हैं और क्या उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भोजन का लाभ दिया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने मामले को 20 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल पंजीकरण ही इस मामले के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने कहा कि यह निश्चित है कि केंद्र ने राज्यों के साथ ई-श्रम पोर्टल पर एकत्र किए गए डेटा को साझा किया होगा। 
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कोर्ट ने राज्यों को प्रवासी श्रमिकों के बारे में डेटा साझा करने के लिए कहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संबंधित कार्यकर्ताओं को लाभ उपलब्ध करा दिया गया है, जो कि योजनाओं का उद्देश्य है। अदालत ने टिप्पणी की कि केंद्र और राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी अनधिकृत श्रमिकों के लिए बनाई गई योजनाएं उन्हें दी जाती हैं।
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कोर्ट ने कहा कि ईश्रम पोर्टल पर मौजूद डेटा का इस्तेमाल अब उनके फायदे के लिए किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई राज्यों की ओर से वकील पेश नहीं हुए।कोर्ट ने इन राज्यों के वकीलों को सुनवाई की अगली तारीख पर उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों पर अपने फैसले के अनुपालन से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा था।

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