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सुप्रीम कोर्ट: गुजरात सरकार की अपील मंजूर, आर्सेलर मित्तर कंपनी पर 480 करोड़ रुपये खरीद कर को माना सही 

Fri, 21 Jan 2022 10:36 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Fri, 21 Jan 2022 10:36 PM IST
सार

जस्टिस एमआर शाह और संजीव खन्ना की पीठ ने हाई कोर्ट के 2016 के फैसले के खिलाफ गुजरात सरकार की अपील पर फैसला सुनाया। 

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SC allows Gujarat's appeal, upholds its demand of purchase tax from ArcelorMittal firm
सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी से छात्र का दाखिला लेने के लिए कहा । - फोटो : Social Media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए  480.99 करोड़ रुपये की खरीद कर की मांग और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड पर टैक्स छूट का गलत तरीके से लाभ उठाने के लिए जुर्माना लगाया। इस कंपनी को पहले एस्सार स्टील लिमिटेड (ईएसएल) के नाम से जाना जाता था। 

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शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य की छूट अधिसूचना को ठीक से समझा जाना चाहिए और इसके वैधानिक प्रावधानों में कोई जोड़ या घटाव नहीं किया जा सकता है।

जस्टिस एमआर शाह और संजीव खन्ना की पीठ ने हाई कोर्ट के 2016 के फैसले के खिलाफ गुजरात सरकार की अपील पर फैसला सुनाया, जिसने गुजरात वैल्यू एडेड टैक्स ट्रिब्यूनल, अहमदाबाद द्वारा निजी कंपनी के पक्ष में पारित आदेश को बरकरार रखा था। शीर्ष अदालत ने ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि ईएसएल 1992 के राज्य की मूल प्रविष्टि संख्या के अनुसार बिक्री कर की राशि के भुगतान से छूट का हकदार था।  
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हाई कोर्ट के साथ-साथ ट्रिब्यूनल द्वारा प्रतिवादी (राज्य) से खरीद कर की मांग को रद्द करने और अलग करने के लिए पारित फैसले और आदेश को रद्द और दरकिनार किया जाता है।

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