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संदेशखाली: CBI ने शाहजहां शेख पर लगाईं आपराधिक साजिश-हत्या की कोशिश की धाराएं; चार्जशीट में सात लोगों के नाम
Tue, 28 May 2024 05:04 PM IST
मिथिलेश नौटियाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: मिथिलेश नौटियाल
Updated Tue, 28 May 2024 05:04 PM IST
सार
संदेशखाली: सीबीआई ने आरोप पत्र में शाहजहां शेख, उनके भाई और पांच अन्य लोगों पर आपराधिक साजिश और हत्या की कोशिश करने की धाराएं लगाईं हैं। 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमले के सिलसिले में यह आरोप लगाए गए हैं।
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शाहजहां शेख।
- फोटो : PTI
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विस्तार
संदेशखाली में जमीन हड़पने और महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों से घिरे टीएमसी के निष्कासित नेता शाहजहां शेख की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल सीबीआई ने शाहजहां शेख, उनके भाई और पांच अन्य लोगों पर आपराधिक साजिश और हत्या की कोशिश करने की धाराएं लगाईं हैं।
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सीबीआई ने आरोप पत्र में क्या बताया?
सीबीआई ने 5 जनवरी को संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हुए हमले के मामले में यह धाराएं लगाईं हैं। सीबीआई ने संदेशखाली मामले में बशीरहाट की विशेष अदालत के समक्ष सोमवार को पहला आरोप पत्र दाखिल किया। केंद्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि जिस समय प्रवर्तन निदेशालय की टीम शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने जा रही थी, उस समय करीब एक हजार लोगों की भीड़ ने टीम को घेर लिया। ईडी की टीम करोड़ों के राशन घोटाले मामले में शेख के घर छापा मारने जा रही थी। सीबीआई ने बताया कि ईडी की टीम शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने भी गई थी। दरअसल, राशन घोटाला मामले में शेख का पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के साथ सांठ-गांठ थी।
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आरोप पत्र में सात लोगों के नाम
सीबीआई के आरोप पत्र में शाहजहां शेख, उनके भाई आलमगीर, उनके साथी जियाउद्दीन मुल्ला, मुजफ्फर मुल्ला और दीदारबख्श मुल्ला समेत सात लोगों का नाम शामिल किया गया है। आरोप पत्र में सीबीआई का कहना है कि सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत धाराएं लगाईं गईं हैं। बता दें संदेशखाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर जमीन हड़पने और दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं।
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5 जनवरी की घटना के बाद सीबीआई ने मामले की जांच को अपने हाथों में ले लिया था। शाहजहां शेख को पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई में 6 मार्च को शेख को अपनी हिरासत में ले लिया था।