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सबरीमाला : सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी याचिका की जल्दी सुनवाई से किया इंकार

Fri, 07 Dec 2018 12:58 PM IST
भाषा
भाषा Updated Fri, 07 Dec 2018 12:58 PM IST
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sabrimala : sc denied for early hearing of petetion regarding security preparation
सबरीमाला - फोटो : SELF

उच्चतम न्यायालय ने सबरीमला मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था और अन्य इंतजाम पर नजर रखने के लिए तीन-सदस्यीय समिति गठित करने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केरल सरकार की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि तीन सदस्यीय पैनल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की नयी याचिका पर सुनवाई सामान्य पीठ करेगी।
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सबरीमला में हिंसा के बाद केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया था, ताकि वह सुरक्षा और अन्य व्यवस्था पर नजर रख सके।

राज्य सरकार ने इससे पहले इस संबंध में उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।

गौरतलब है कि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत के फैसले में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को सबरीमला स्थित अयप्पा स्वामी मंदिर जाने की अनुमति दे दी थी।

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