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RSS Defamation Case: चार मार्च को राहुल गांधी की याचिका पर फैसला, मानहानि के एक मामले में चल रही थी सुनवाई
Sat, 04 Feb 2023 08:09 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ठाणे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ठाणे
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Sat, 04 Feb 2023 08:09 PM IST
सार
आरएसएस के एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने 2014 में ठाणे के भिवंडी कस्बे में गांधी के भाषण को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें कांग्रेस नेता ने महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ होने का आरोप लगाया था।
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Rahul Gandhi
- फोटो : संवाद
विस्तार
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता ने एक याचिका दायर की थी। इसमें उन पर मानहानि का आरोप लगाया गया है। इसी मामले में राहुल ने पेशी से छूट मांगी थी। अब मामले की सुनवाई कर रही एक अदालत ने शनिवार को कहा कि वह चार मार्च को कांग्रेस नेता की उस याचिका पर आदेश पारित करेगी, जिसमें व्यक्तिगत पेशी से स्थायी छूट दिए जाने का अनुरोध किया गया है।
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राहुल गांधी ने इस आधार पर छूट मांगी है कि वह दिल्ली के निवासी हैं और लोकसभा के सदस्य हैं और उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व उनके वकील करेंगे। राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी एलसी वाडिकर के समक्ष छूट दिए जाने को लेकर दलील दी।
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आरएसएस के एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने 2014 में ठाणे के भिवंडी कस्बे में गांधी के भाषण को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें कांग्रेस नेता ने महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ होने का आरोप लगाया था। कुंटे ने दावा किया है कि इस बयान के जरिये आरएसएस की प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया है।
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