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जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका पर रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस

Tue, 28 May 2019 02:34 AM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव द्विवेदी Updated Tue, 28 May 2019 02:34 AM IST
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Robert Vadra notice on ED plea for cancellation of bail
रॉबर्ट वाड्रा (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ईडी ने लंदन की संपत्ति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में वाड्रा की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। निचली अदालत ने वाड्रा व उनके करीबी मनोज अरोड़ा को एक अप्रैल को सशर्त अग्रिम जमानत दी थी।

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जस्टिस चंद्रशेखर ने ईडी की याचिका पर मनोज अरोड़ा को भी नोटिस जारी किया है। ईडी की ओर से याचिका पर जिरह करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले में रॉबर्ट वाड्रा सहयोग नहीं कर रहे हैं और न ही एजेंसी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। 
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वाड्रा जानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, इसलिए वह किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में उनकी जमानत रद्द की जानी चाहिए क्योंकि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। निचली अदालत ने अग्रिम जमानत देते वक्त मामले की गंभीरता पर विचार नहीं किया। 

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