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पड़ोसी देशों से वाहनों की आवाजाही होगी आसान, समझौते के लिए नियम अधिसूचित

Tue, 19 Jan 2021 09:31 PM IST
गौरव पाण्डेय पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Tue, 19 Jan 2021 09:31 PM IST
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Road Transport and highway ministry notified rules to make vehicle transport easy from neighbor countries
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पिक्साबे

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि माल और यात्री वाहनों की आवाजाही आसान बनाने को लेकर पड़ोसी देशों के साथ हुए समझौतों के क्रियान्वयन के लिए उसने नियमों को अधिसूचित कर दिया है। मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सरकार को मोटर वाहन कानून, 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमों को अधिसूचित करने के लिए विभिन्न पक्षों से अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। 

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मंत्रालय ने कहा कि उसने इससे पहले साल 2006 में अमृतसर और लाहौर, साल 2000 में नयी दिल्ली और लाहौर, साल 2000 में कलकत्ता और ढाका तथा साल 2006 में अमृतसर और ननकाना साहिब के बीच बस सेवाओं को सुगम बनाने के लिए नियम अधिसूचित किए थे।
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परिवहन मंत्रालय ने कहा कि ये नियम उन समझौतों के तहत परिचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए जारी किए गए, जिन पर भारत और पड़ोसी देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। उसने कहा, 'इस संबंध में 15 जनवरी 2021 को एक अधिसूचना प्रकाशित की गई है और इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है।'

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