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आम्रपाली मामला: सीएमडी व दो निदेशकों की रिमांड चार दिन बढ़ी
Wed, 06 Mar 2019 01:05 AM IST
Avdhesh Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Avdhesh Kumar
Updated Wed, 06 Mar 2019 01:05 AM IST
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अदालत ने निवेशकों से साढ़े छह करोड़ से ज्यादा की ठगी के मामले में गिरफ्तार आम्रपाली बिल्डर्स के सीएमडी व दो निदेशकों का पुलिस रिमांड चार दिन के लिए बढ़ा दिया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि फोरेंसिक ऑडिटर से मिले दस्तावेज की पुष्टि के लिए आरोपियों से और पूछताछ की जरूरत है, इसलिए रिमांड बढ़ाया जाए। आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 28 फरवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया गया था। कड़कड़डूमा जिला अदालत में सीएमएम शिवाली शर्मा के समक्ष सीएमडी अनिल कुमार शर्मा, निदेशक अजय कुमार व शिव प्रिय को पेश किया गया।
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दिल्ली पुलिस ने आरोपियों का रिमांड सात दिन बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि फोरेंसिक ऑडिटर छुट्टी पर था, इस कारण दस्तावेज सोमवार को ही मिल पाए हैं। आरोपियों से पूछताछ नहीं हो पाई है। शिकायतकर्ता के वकील प्रदीप तेवतिया ने कहा कि आरोपियों ने कंपनियों में अपने रिश्तेदारों को निदेशक बनाया हुआ था। उनसे भी आरोपियों के सामने पूछताछ करनी है। बचाव पक्ष के वकील अमित सिन्हा ने कहा कि रिमांड बढ़ाने का कोई आधार नहीं है। जो भी दस्तावेज पुलिस को बरामद करने थे, वो उसे मिल चुके हैं। अन्य लोगों से भी पूछताछ हो चुकी है।
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शिकायतकर्ता का आरोप
शिकायतकर्ता अनुभव जैन का आरोप है कि उसने नोएडा सेक्टर 67 में आम्रपाली के सिलिकॉन सिटी में प्रस्तावित टावर में 6.60 करोड़ रुपये में 26 फ्लैट 2011 में बुक करवाए। कंपनी ने जिस टावर में फ्लैट के लिए पैसा लिया, वह टावर कभी बना ही नहीं और न ही उसके निर्माण की अनुमति नोएडा प्राधिकरण से ली गई थी।
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