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रिपोर्ट: सरकारी आवास उपयोग करके बकाया राशि न चुकाने पर 442 पूर्व सांसदों को जारी किए रिकवरी प्रमाण पत्र

Thu, 09 Dec 2021 02:39 AM IST
Jeet Kumar पीटीआई, दिल्ली
पीटीआई, दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 09 Dec 2021 02:39 AM IST
सार

अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रालय ने कहा कि अन्य आवंटियों से बकाया वसूलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

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Recovery certificates issued  to collectors of districts of 442 former MPs for government accommodation
लोकसभा (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : ANI

विस्तार

संसद में शीताकालीन सत्र चल रहा है। लोक लेखा समिति द्वारा बुधवार को लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार 442 पूर्व सांसदों के सरकारी आवास का उपयोग करके बकाया नहीं चुकाने पर जिलाधिकारियों को रिकवरी प्रमाणपत्र जारी किए गए है।

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रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने समिति को बताया कि बकाया की वसूली के लिए पूर्व सांसदों के खिलाफ क्षति के भी मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रालय ने कहा कि अन्य आवंटियों से बकाया वसूलने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने लोक लेखा समिति को बताया कि 31 मार्च, 2013 को ऑडिट द्वारा दिखाए गए कुल बकाया राशि 10.19 करोड़ रुपये के खिलाफ 3.337 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। इसमें कहा गया है कि बकाया 6.853 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कार्रवाई की गई है।

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