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विदेशी लॉ फर्म के भारत में शाखा खोलने के प्रस्ताव को मंजूर न करें बैंक: आरबीआई
Tue, 24 Nov 2020 06:11 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, मुंबई
एजेंसी, मुंबई
Published by: Kuldeep Singh
Updated Tue, 24 Nov 2020 06:11 AM IST
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Reserve Bank of India
- फोटो : PTI
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रिजर्व बैंक ने बैंकों को विदेशी लॉ फर्म के भारत में शाखा खोलने के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर आरबीआई ने सोमवार को सर्कुलर जारी कर कहा, बैंकों को भारत में लीगल प्रैक्टिस के उद्देश्य से फेमा के तहत किसी भी शाखा कार्यालय, परियोजना कार्यालय, सपंर्क कार्यालय या व्यवसाय के अन्य स्थान को कोई मंजूरी नहीं देने के लिए निर्देशित किया जाता है।
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि भारत में एडवोकेट एक्ट, 1961 के तहत नामांकित वकील ही प्रैक्टिस करने हकदार हैं और विदेशी लॉ फर्म या विदेशी वकील भारत में लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकते।
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