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विदेशी लॉ फर्म के भारत में शाखा खोलने के प्रस्ताव को मंजूर न करें बैंक: आरबीआई

Tue, 24 Nov 2020 06:11 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, मुंबई
एजेंसी, मुंबई Published by: Kuldeep Singh Updated Tue, 24 Nov 2020 06:11 AM IST
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RBI said: Banks should not accept foreign law firms proposal to open a branch in India
Reserve Bank of India - फोटो : PTI

रिजर्व बैंक ने बैंकों को विदेशी लॉ फर्म के भारत में शाखा खोलने के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर आरबीआई ने सोमवार को सर्कुलर जारी कर कहा, बैंकों को भारत में लीगल प्रैक्टिस के उद्देश्य से फेमा के तहत किसी भी शाखा कार्यालय, परियोजना कार्यालय, सपंर्क कार्यालय या व्यवसाय के अन्य स्थान को कोई मंजूरी नहीं देने के लिए निर्देशित किया जाता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि भारत में एडवोकेट एक्ट, 1961 के तहत नामांकित वकील ही प्रैक्टिस करने हकदार हैं और विदेशी लॉ फर्म या विदेशी वकील भारत में लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकते।

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