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Tripura: दुष्कर्म पीड़िता ने न्यायाधीश पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, बोली- कोर्ट चैंबर में हुई घटना; जांच के आदेश

Sun, 18 Feb 2024 03:35 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अगरतला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अगरतला Published by: निर्मल कांत Updated Sun, 18 Feb 2024 03:35 PM IST
सार

Tripura: महिला ने आरोप लगाया कि वह दुष्कर्म के संबंध में अपना बयान दर्ज कराने के लिए 16 फरवरी को कमालपुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के कक्ष में गई थी। इसी दौरान उसका यौन शोषण किया गया। महिला ने बाहर आकर पति और वकीलों को घटना की जानकारी दी। 

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Rape survivor alleges sexual abuse by judge in Tripura court, probe ordered
उत्पीड़न (सांकेतिक) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

त्रिपुरा की एक दुष्कर्म पीड़िता ने आरोप लगाया कि एक न्यायाधीश ने अदालत के चैंबर के अंदर उसका यौन शोषण किया। एक वरिष्ठ वकील ने बताया कि धलाई के जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम सरकार अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति ने पीड़िता के आरोपों की जांच शुरू की है। 

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क्या है पूरी घटना
महिला ने आरोप लगाया कि वह दुष्कर्म के संबंध में अपना बयान दर्ज कराने के लिए 16 फरवरी को कमालपुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के कक्ष में गई थी। महिला ने कमालपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अपनी शिकायत दी है। शिकायत में महिला ने कहा, मैं 16 फरवरी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के कक्ष में गई थी। जब मैं अपना बयान देने वाली थी तो न्यायाधीश ने मेरे साथ छेड़खानी की। मैं उनके चैंबर से बाहर निकली और वकीलों और अपने पति को घटना के बारे में बताया। 

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पति ने बार एसोसिएशन में दर्ज कराई शिकायत
महिला के पति ने इस घटना को लेकर कमालपुर बार एसोसिएशन में अलग शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यजीत दास मामले की जांच के लिए कमालपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय पहुंचे। 

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'बार एसोसिएशन ने रखा अपना पक्ष'
इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति ने अदालत परिसर में कमालपुर बार एसोसिएशन के सदस्यों से भी मुलाकात की। समिति ने महिला के आरोपों पर उनका पक्ष जाना। बार एसोसिएशन के सचिव शिवेंद्र दासगुप्ता ने कहा, हमने बिंदुवार तरीके से अपनी बात को समिति के समक्ष रखा है। 

'उच्च न्यायालय को नहीं मिली आधिकारिक शिकायत'
न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों पर त्रिपुरा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल वी पांडे ने कहा, हमें इस मामले को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है। राज्य के अन्य लोगों की तरह मुझे भी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसके बारे में पता चला। एक बार जब हमें उचित प्रारूप में शिकायत मिलेगी, तो हम निश्चित रूप से उचित कार्रवाई करेंगे। 

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