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राजीव गांधी हत्याकांड: CBI ने कहा- दोषी पेरारिवलन की याचिका खारिज की जाए
एजेंसी, नई दिल्ली
Updated Mon, 12 Mar 2018 05:47 PM IST
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राजीव गांधी
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सीबीआई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से राजीव गांधी हत्याकांड में सजायाफ्ता एजी पेरारिवलन की उस याचिका को खारिज करने को कहा जिसके तहत उसे दोषी ठहराने वाले शीर्ष अदालत के 1999 के फैसले को वापस लेने का अनुरोध किया गया है। पेरारिवलन का दावा है कि उसे पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश की जानकारी नहीं थी।
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शीर्ष अदालत में दायर एक हलफनामा में सीबीआई की मल्टी डिसिप्लीनरी मानिटरिंग एजेंसी (एमडीएमए) ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के पीछे की बड़ी साजिश में पेरारिवलन की भूमिका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी उसे दोषी ठहरा चुका है।
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इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के 11 मई, 1999 के फैसले को वापस लेने की याचिका विचारयोग्य नहीं है क्योंकि अगर इसे स्वीकार किया गया तो इस केस को मेरिट के आधार दोबारा खोलना होगा, जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही उसकी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर चुका है।
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