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गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करने पर लाइसेंस होगा रद्द: राजस्थान हाईकोर्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Updated Sun, 29 Apr 2018 08:13 AM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट
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राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत रद्द करने का निर्देश दिया है। जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास और जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला की पीठ ने वाहन चलाते वक्त मोबाइल के बढ़ते चलन पर चिंता जताई।
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कोर्ट ने कहा कि हादसों की एक बड़ी वजह यह भी है। राज्य सरकार और ट्रैफिक पुलिस यह सुनिश्चित करें कि कोई भी गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल या ईयरफोन का इस्तेमाल नहीं करे। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर खींचकर आरटीओ के जरिए तुरंत लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाए।
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पीठ ने कुशीनगर में ईयरफोन लगाए ड्राइवर के चलते स्कूल वैन की ट्रेन से टक्कर में मासूमों की मौत पर भी दुख जताया।