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Kerala: केरल की कोर्ट से सत्तारूढ़ माकपा को झटका, ईपी जयराजन के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश
Wed, 20 Jul 2022 06:11 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
Published by: निर्मल कांत
Updated Wed, 20 Jul 2022 06:11 PM IST
सार
यूथ कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों में से एक ने पुष्टि की कि तिरुवनंतपुरम में न्यायाकि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत ने वलियाथुरा पुलिस स्टेशन को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।
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- फोटो : PTI
विस्तार
केरल की एक अदालत ने बुधवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वह यूथ कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं की शिकायत पर एलडीएफ के संयोजक ई.पी. जयराजन और दो अन्य सदस्यों अनिल कुमार व सुनीश वी.एम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। पिछले महीने विमान में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के खिलाफ नारेबाजी के दौरान उन्होंने कांग्रेस के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को धक्का दे दिया था।
यूथ कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों में से एक ने पुष्टि की कि तिरुवनंतपुरम में न्यायाकि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत ने वलियाथुरा पुलिस स्टेशन को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।
यूथ कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं फरजीन माजिद और आर.के.नवीन कुमार ने अपनी याचिका में जयराजन, मुख्यमंत्री के निजी सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार और उनके निजी सहायक सुनीश वी.एम के खिलाफ विमान कथित तौर पर मारपीट करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।
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इससे पहले मुख्यमंत्री पिनरई विजय द्वारा केरल विधानसभा में कहा गया था कि इस घटना को लेकर जयराजन के खिलाप कोई कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने दोहराया था कि जयराजन ने केवल उन्हें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बचाने की कोशिश की थी।
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यूथ कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों में से एक ने पुष्टि की कि तिरुवनंतपुरम में न्यायाकि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत ने वलियाथुरा पुलिस स्टेशन को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।
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यूथ कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं फरजीन माजिद और आर.के.नवीन कुमार ने अपनी याचिका में जयराजन, मुख्यमंत्री के निजी सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार और उनके निजी सहायक सुनीश वी.एम के खिलाफ विमान कथित तौर पर मारपीट करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।
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इससे पहले मुख्यमंत्री पिनरई विजय द्वारा केरल विधानसभा में कहा गया था कि इस घटना को लेकर जयराजन के खिलाप कोई कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने दोहराया था कि जयराजन ने केवल उन्हें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बचाने की कोशिश की थी।