फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   President ramnath kovind approves sc st amendment act

एससी-एसटी संशोधन कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ बेअसर

Tue, 21 Aug 2018 04:47 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 21 Aug 2018 04:47 AM IST
विज्ञापन
President ramnath kovind approves sc st amendment act

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एससी-एसटी संशोधन कानून 2018 को मंजूरी दो दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब निष्प्रभावी हो गया है। अब फिर दलितों को सताने के मामले में तत्काल गिरफ्तारी होगी और अग्रिम जमानत भी नहीं मिल पाएगी। 

विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट ने बीते 20 मार्च को फैसला सुनाया था कि एससी-एसटी अत्याचार निरोधक कानून में शिकायत मिलने के बाद तुरंत मामला दर्ज नहीं होगा। डीएसपी स्तर के अधिकारी मामले की पहले जांच करेंगे। अगर जांच में व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तब उसकी गिरफ्तारी होगी। 
विज्ञापन


बता दें कि इस संशोधन कानून में धारा-18 ए जोड़ी गई है, जो कहती है कि इस कानून का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले जांच की आवश्यकता नहीं है और न ही जांच अधिकारी को आरोपी की गिरफ्तारी करने से पहले किसी से इजाजत लेने की जरूरत है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed