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Seat Belt: पीछे बैठने वालों ने नहीं लगाई सीट बेल्ट तो भरना होगा जुर्माना, इस राज्य में पुलिस ने बढ़ाई चौकसी

Thu, 20 Oct 2022 09:11 AM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगंलुरु
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगंलुरु Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Thu, 20 Oct 2022 09:11 AM IST
सार

कर्नाटक के सड़क सुरक्षा विभाग को देख रहे एडीजीपी आर हितेंद्र की ओर से जारी आदेश में सभी पुलिस कमिश्नरेट और एसपी से आदेश को तत्काल रूप से लागू करने के लिए कहा गया है।

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Police to fine Vehicles if seat belts not wore by rear seat passengers news in hindi
सीट बेल्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को आदेश जारी कर कहा है कि वाहनों में पिछली सीट पर बैठने वाले लोगों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक हजार रुपये का जुर्माना वसूलेगी। 
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कर्नाटक के सड़क सुरक्षा विभाग को देख रहे एडीजीपी आर हितेंद्र की ओर से जारी आदेश में सभी पुलिस कमिश्नरेट और एसपी से आदेश को तत्काल रूप से लागू करने के लिए कहा गया है। इसमें सड़क-परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के 19 सितंबर के आदेश का भी जिक्र किया गया है।
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सायरस मिस्त्री हादसे के बाद बढ़ाई गई चौकसी
टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष सायरस मिस्त्री की पिछले महीने पालघर जिले में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और दुर्घटना की जांच से पता चला कि मर्सिडीज कार की पिछली सीट पर बैठे उद्योगपति ने सुरक्षा बेल्ट नहीं लगाई थी। कार की गति तेज थी और कार के सूर्या नदी पर एक पुल के डिवाइडर से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होने से मिस्त्री की मृत्यु हो गई थी। इस हादसे में सीट बेल्ट लगाकर आगे बैठे दो लोगों की जान बच गई थी।
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कर्नाटक में क्या है सड़क हादसों का आंकड़ा?
आधिकारिक आंकड़ों को देखा जाए तो कर्नाटक में इस साल अगस्त के अंत तक हर दिन सड़क हादसों में 31 मौतें दर्ज की गईं। राज्य पुलिस के मुताबिक, 2022 में अगस्त अंत तक 7634 मौतें हुई हैं, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा सड़क हादसे बेलगावी, बेंगलुरु शहर और तुमाकरु जिले में रिकॉर्ड हुए।
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