{"_id":"5baacfb3867a557ea94a6539","slug":"pnb-fraud-one-month-time-to-answer-nirav-modi-on-ed-petition","type":"story","status":"publish","title_hn":"पीएनबी धोखाधड़ी : ईडी की याचिका पर नीरव मोदी को जवाब के लिए एक महीने का वक्त","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
पीएनबी धोखाधड़ी : ईडी की याचिका पर नीरव मोदी को जवाब के लिए एक महीने का वक्त
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Updated Wed, 26 Sep 2018 05:45 AM IST
विज्ञापन
Nirav Modi
एक विशेष अदालत ने अरबों रूपये के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर 29 अक्तूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का मंगलवार को निर्देश दिया। ईडी ने नये कानून के तहत नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित करने की मांग की है।
धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गठित अदालत में सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एम एस आजमी ने 25 जुलाई को ईडी की अर्जी पर नीरव मोदी को उसके जवाब के लिए समन जारी किया था। ईडी ने याचिका में हीरा कारोबारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत भगोड़ा घोषित करने का निर्देश देने की मांग की थी।
प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब के लिए नीरव मोदी के वकीलों ने समय देने की मांग की थी। न्यायाधीश ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 अक्तूबर की तारीख निर्धारित की और उस दिन उसे अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
विज्ञापन
(इनपुट-भाषा)
विज्ञापन
धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गठित अदालत में सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एम एस आजमी ने 25 जुलाई को ईडी की अर्जी पर नीरव मोदी को उसके जवाब के लिए समन जारी किया था। ईडी ने याचिका में हीरा कारोबारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत भगोड़ा घोषित करने का निर्देश देने की मांग की थी।
विज्ञापन
प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब के लिए नीरव मोदी के वकीलों ने समय देने की मांग की थी। न्यायाधीश ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 अक्तूबर की तारीख निर्धारित की और उस दिन उसे अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
विज्ञापन
(इनपुट-भाषा)