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पीएमसी बैंक: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, आरोपियों को रहना होगा जेल में

Thu, 16 Jan 2020 01:17 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनवर अंसारी Updated Thu, 16 Jan 2020 01:17 PM IST
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PMC Bank crisis SG Tushar Mehta seeks urgent hearing against Bombay HC order
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : social media

सुप्रीम कोर्ट ने एचडीआईएल के प्रवर्तकों राकेश वधावन और सारंग वधावन को आर्थर रोड जेल से आवास में स्थानांतरित करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर गुरुवार को रोक लगा दी।

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को राकेश वधावन और सारंग वधावन को आर्थर रोड जेल से आवास में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आर्थिक अपराध शाखा ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 
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राकेश वधावन और सारंग वधावन को सात हजार करोड़ रुपये के पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव (पीएमसी) घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायधीश एस.ए.बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष इस मामले को रखा। पीठ में न्यायमूर्ति बी.आर.गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत भी शामिल थे।
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मेहता ने पीठ को बताया कि राकेश वधावन और सारंग वधावन को आर्थर रोड जेल से आवास में स्थानांतरित करना दोनों को जमानत देने जैसा होगा। उन्होंने इस फैसले पर रोक लगाने की उच्चतम न्यायालय से मांग की।

मेहता ने कहा कि उनकी आपत्ति सिर्फ दोनों प्रवर्तकों को आवास में स्थानांतरित करने को लेकर है। उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त समिति की निगरानी में प्रवर्तकों की संपत्तियों की बिक्री से संबंधित आदेश को लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मेहता की दलीलों को स्वीकार किया और राकेश और सारंग को जेल से आवास में स्थानांतरित करने के आदेश पर रोक लगा दी।

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