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PM Modi: 'यह कानूनी फैसला नहीं बल्कि आशा की किरण', अनुच्छेद 370 के फैसले पर पीएम मोदी ने कही बड़ी बात

Mon, 11 Dec 2023 01:39 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Mon, 11 Dec 2023 01:39 PM IST
सार

पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'अनुच्छेद 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ऐतिहासिक है। जिसमें भारतीय संसद द्वारा 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले की संवैधानिकता बरकरार रखी गई है'। 

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pm modi bjp reaction on supreme court verdict on article 370 abrogation from jammu kashmir
पीएम मोदी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'अनुच्छेद 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ऐतिहासिक है। जिसमें भारतीय संसद द्वारा 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले की संवैधानिकता बरकरार रखी गई है। यह उम्मीदों, विकास और जम्मू कश्मीर, लद्दाख के हमारे भाई-बहनों की एकता की गूंज है। अदालत ने हमारी एकता के मूल के सार को मजबूत किया है, जिसे हम भारतीय सबसे ऊपर रखते हैं।' 
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'एक मजबूत और एकजुट भारत बनाएंगे'
पीएम मोदी ने लिखा, 'मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जुझारू लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आपके सपने पूरे करने का हमारा वादा पूरा करेंगे। हम इस बात के लिए समर्पित हैं कि तरक्की ना सिर्फ आप तक बल्कि समाज के हर उस पिछड़े तबके तक पहुंचे, जिन्हें अनुच्छेद 370 की वजह से काफी कुछ झेलना पड़ा। आज का फैसला सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है बल्कि यह आशा की किरण है। यह उज्जवल भविष्य का वादा है और हमारे उन एकजुट प्रयासों का सबूत है, जिनसे हम एक मजबूत और एकजुट भारत बनाएंगे।'
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गृहमंत्री अमित शाह ने दी प्रतिक्रिया
गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्वीट करते हुए लिखा कि 'मैं अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। 5 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने एक दूरदर्शी फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला किया। उसके बाद से जम्मू कश्मीर में शांति लौटी है। विकास और तरक्की से घाटी में मानव जीवन को नए मायने मिले हैं, जो कि एक समय हिंसा से तहस-नहस हो गए थे। पर्यटन से समृद्धि और कृषि क्षेत्र से जुड़े जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की आय बढ़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया है कि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला पूरी तरह से संवैधानिक था।' 

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा 'माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 के विषय में दिए गए फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने के लिए दिए गए फैसले, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा से जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है, इसके लिए मैं और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।'


शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने दी ये प्रतिक्रिया
शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि 'हम फैसले का स्वागत करते हैं लेकिन हिंदुओं का पुनर्वास, आतंकवाद का अंत और जम्मू कश्मीर के लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने का काम अभी नहीं हुआ है।'

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को माना वैध
बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दायर की गईं थी। उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को संवैधानिक तौर पर वैध माना है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 अस्थायी तौर पर लागू था और जम्मू कश्मीर का अपनी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। 
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