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आरटी-पीसीआर जांच के लिए ली गई अतिरिक्त राशि वापिस करें प्रयोगशालाएं, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका
Sat, 05 Dec 2020 02:07 PM IST
अनवर अंसारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अनवर अंसारी
Updated Sat, 05 Dec 2020 02:07 PM IST
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जांच के लिए नमूना लेता स्वास्थ्यकर्मी (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
देशभर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें निजी प्रयोगशालाओं और अस्पतालों द्वारा आरटी-पीसीआर परीक्षण के लिए ली गई अतिरिक्त राशि की वापसी के लिए निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। साथ ही देशभर में आरटी-पीसीआर परीक्षण की कीमत को 400 रुपये तय करने की मांग भी की गई है।
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A petition has been moved in Supreme Court, seeking directions for refund of the exorbitant amount charged for RT-PCR test by private labs & hospitals & to fix Rs 400 for the test across India. pic.twitter.com/62unnNLoV9
— ANI (@ANI) December 5, 2020
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गौरतलब है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कोविड-19 की जांच के लिए पूरे देश में एक समान कीमत करने को लेकर याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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वकील अजय अग्रवाल द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि पूरे देश में कोरोना के लिए होने वाली आरटी-पीसीआर जांच की कीमत अलग-अलग है। पूरे देश में इस जांच की कीमत को 400 रुपये किया जाए। इससे कोरोना के टेस्ट में इजाफा होगा और लोगों को लाभ मिलेगा।