Forest Amendment Bill: वन संरक्षण संशोधन विधेयक में समिति ने मंजूर किए सभी बदलाव, पढ़ें पूरी खबर
संशोधन विधेयक का लक्ष्य रक्षा परियोजनाओं की राह आसान करना, गैर वनभूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, और केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने का अधिकार देना है। यह विधेयक 1980 वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करता है, जिसमें वन भूमि के अनियंत्रित और नियमित उपयोग की जांच करने के लिए लाया गया था।
विस्तार
संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) ने वन(संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 में सभी बदलावों को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में वन भूमि, जंगलों के प्रबंधन से जुड़े नियमों में व्यापक बदलावों के प्रावधान प्रस्तावित हैं।
इसे मौजूदा कानून में वन भूमि के महत्वपूर्ण हिस्सों पर दी गई छूट को लेकर तमाम चिंताओं के बीच मंजूरी दी गई है। भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति ने बृहस्पतिवार को इस पर 201 पेज की रिपोर्ट सौंपी।इसमें कहा गया है कि कई राज्य सरकारों, विशेषज्ञों और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने विधेयक की प्रस्तावना पर ही चिंता जताई थी। इस रिपोर्ट को लेकर चौतरफा विरोध और आपत्तियों के बाद भी समिति ने विवादास्पद संशोधनों पर बिना बदलाव के मुहर लगाई है।
रक्षा परियोजनाओं की राह होगी आसान
संशोधन विधेयक का लक्ष्य रक्षा परियोजनाओं की राह आसान करना, गैर वनभूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, और केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने का अधिकार देना है। यह विधेयक 1980 वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करता है, जिसमें वन भूमि के अनियंत्रित और नियमित उपयोग की जांच करने के लिए लाया गया था।