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Kerala: केरल के पंथीरंकावु घरेलू हिंसा मामले में नया मोड़; पीड़िता ने फिर पति पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया

Tue, 26 Nov 2024 12:41 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी Published by: श्वेता महतो Updated Tue, 26 Nov 2024 12:41 PM IST
सार

अधिकारी ने बताया कि पति को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने कहा, महिला के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। महिला ने इसी साल जून में दावा किया था कि उसके पति पर लगे सभी आरोप झूठे हैं।

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Pantheerankavu domestic violence case Victim again accuses husband of physical abuse news in hindi
FIR Demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केरल के पंथीरंकावु घरेलू हिंसा मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। पीड़िता ने एक बार फिर अपने पति पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। इससे पहले केरल हाई कोर्ट ने उसकी और उसके पति की संयुक्त याचिका पर घरेलू हिंसा के मामले को रद्द कर दिया था। पुलिस ने शनिवार इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चेहरे पर चोट लगने के कारण सोमवार को महिला के पति ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, महिला पहले अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से इनकार कर रही है। हालांकि, बाद में मंगलवार को महिला ने शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। एक अधिकारी ने बताया कि उसका बयान दर्ज किया जा रहा है। 
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अधिकारी ने बताया कि पति को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने कहा, "महिला के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।" महिला ने इसी साल जून में दावा किया था कि उसके पति पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए एक वीडियो में महिला को अपने पति और उसके परिवार वालों से माफी मांगते हुए देखा गया था। उसने अपने पति पर लगाए झूठे आरोपों पर खेद जताया था। महिला ने बताया कि उसने अपने घरवालों के निर्देश के अनुसार झूठ बोला था। 
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इससे पहले महिला ने यहां पथीरंकावु में पुलिस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया था। उसकी शिकायत में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उसके पति ने मोबाइल फोन चार्जिंग केबल का उपयोग करके उसका गला घोंटने की कोशिश की थी। महिला के घरवालों ने भी आरोप लगाया कि शादी के एक हफ्ते बाद ही दहेज को लेकर बहस के बाद पीड़िता के पति ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। उसके वीडियो रिकॉर्ड के अनुसार, उसने अपने के साथ मामले को रद्द करने के लिए केरल हाई कोर्ट में संयुक्त रूप से एक याचिका दायर की थी। 
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