{"_id":"57d262404f1c1b967931776b","slug":"pakistan-drops-charges-against-26-11-accused-says-no-proof","type":"story","status":"publish","title_hn":"मुंबई हमले के आरोपी से पाकिस्तान ने हटाए आरोप, नहीं जुटा सके सबूत ","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
मुंबई हमले के आरोपी से पाकिस्तान ने हटाए आरोप, नहीं जुटा सके सबूत
Updated Fri, 09 Sep 2016 12:54 PM IST
विज्ञापन
मुंबई हमला
पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने 26/11के मुंबई हमलों के एक आरोपी को आरोपमुक्त कर दिया है। जांच एजेंसी आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने में नाकाम रही।
स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एफआईए ने एंटी टेरररिज्म कोर्ट में चार्जशीट दायर की और संदिग्ध आरोपी सूफियन जफर का नाम चार्जशीट में दूसरे कॉलम में रखा। इसका मतलब है कि आरोपी के खिलाफ एजेंसी को कोई सबूत नहीं मिले। हालांकि एजेंसी जफर से अभी पूछताछ करती रहेगी। जफर मुंबई हमले का संदिग्ध फाइनेंसर है। कोर्ट ने 22 सितंबर तक एफआईए को उसके खिलाफ अलग चालान पेश करने के लिए कहा है।
मुंबई में नवंबर 2008 में हुए आतंकी हमले के लिए पैसे का इंतजाम करने के आरोप में जफर को पिछले महीने अरेस्ट किया गया था। एफआईए के दस्तावेजों के मुताबिक, जफर प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य है।
विज्ञापन
विज्ञापन
स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एफआईए ने एंटी टेरररिज्म कोर्ट में चार्जशीट दायर की और संदिग्ध आरोपी सूफियन जफर का नाम चार्जशीट में दूसरे कॉलम में रखा। इसका मतलब है कि आरोपी के खिलाफ एजेंसी को कोई सबूत नहीं मिले। हालांकि एजेंसी जफर से अभी पूछताछ करती रहेगी। जफर मुंबई हमले का संदिग्ध फाइनेंसर है। कोर्ट ने 22 सितंबर तक एफआईए को उसके खिलाफ अलग चालान पेश करने के लिए कहा है।
विज्ञापन
मुंबई में नवंबर 2008 में हुए आतंकी हमले के लिए पैसे का इंतजाम करने के आरोप में जफर को पिछले महीने अरेस्ट किया गया था। एफआईए के दस्तावेजों के मुताबिक, जफर प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य है।
विज्ञापन