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महाराष्ट्र: सड़क हादसे में मृतक के परिजन को एक करोड़ हर्जाना देने का आदेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Updated Mon, 10 Dec 2018 03:35 AM IST
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मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने सड़क हादसे में मारे गए एक व्यक्ति के परिजनों को 1.05 करोड़ रुपये हर्जाना देने का आदेश सुनाया है। यह हादसा करीब आठ साल पहले हुआ था। जानकारी के अनुसार आशीष विनोद कुमार श्रीसुंदर एक सिविल इंजीनियर और सरकारी ठेकेदार थे।
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श्रीसुंदर के वकील रहमत अली ने रविवार को बताया कि वर्ष 2010 में वह जिस एसयूवी में जा रहे थे, वह मुंबई-अहमदनगर हाईवे पर विजयपुर में पलट गई। करीब नौ महीने तक विभिन्न अस्पतालों में इलाज करवाने और बिस्तर पर रहने के बाद उनकी मौत हो गई। श्रीसुंदर के परिवार ने एमएसीटी में हर्जाने के लिए मुकदमा दायर किया।
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ट्रिब्यूनल ने शनिवार को यह आदेश सुनाया कि वाहन मालिक और बीमा कंपनी संयुक्त रूप से नौ फीसदी ब्याज के साथ 8 नवंबर, 2011 से 63.80 लाख रुपये हर्जाना दे। अली ने बताया कि ब्याज सहित यह राशि 1.05 करोड़ रुपये होती है।
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