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काले धन पर जुर्माने का एक हिस्सा गरीबों के कल्याण में जाएगा 

Tue, 29 Nov 2016 04:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो/ नई दिल्ली Updated Tue, 29 Nov 2016 04:35 AM IST
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one part of fine imposed on black money will go to welfare of poor
राजस्व सचिव हसमुख अढिया
केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने कहा है कि वित्त विधयेक, 2016 में बदलाव के लिए सोमवार को जो विधेयक संसद में पेश किये गए हैं, उससे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलायी जाएगी। इसके तहत गरीबों के लिए योजनाएं चलाने के साथ-साथ उनके लिए ढांचागत संरचनाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही आयकर कानून में भी कुछ बदलाव किये गए हैं ताकि काले धन को सफेद बनाने वाले बिना कर दिए नहीं छूट सकें।
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वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा संसद में कराधान कानून (संशोधन विधेयक), 2016 पेश करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में अढिया ने बताया कि नोटबंदी के बाद काला धन रखने वाले अपने धन को सफेद बनाने के लिए तरह-तरह के उपाय करने में लगे हुए हैं। उन्हीं के ऊपर नकेल कसने के लिए दो कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के  तहत अघोषित आय के 30 फीसदी कर पर 33 फीसदी सरचार्ज (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा सेस) भी वसूला जाएगा। 
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आरबीआई जारी करेगा कृषि कल्याण योजना की अधिसूचना
अढिया ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि कल्याण योजना के तहत जो निवेश की योजना होगी, उसकी अधिसूचना अलग से रिजर्व बैंक जारी करेगा। यह रकम भले ही बैंक में जमा होगी, लेकिन यह प्रतिशत वित्त मंत्रालय को मिल जाएगा। इसका उपयोग सिंचाई, आवास, शौचालय, ढांचागत सुविधा, प्राथमिक स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र आदि बनाने में होगा। 
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योजना की अवधि 30 दिसंबर, 2016 तक
अढिया ने बताया कि धन विधेयक के रूप में पेश किये गए इन दोनों विधेयकों को संसद से पारित करवाने के बाद राष्ट्रपति की सहमति ली जाएगी। उसके बाद इसके लागू होने की अवधि अधिसूचित की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी जो योजना बनी है, उसके मुताबिक यह योजना 30 दिसंबर, 2016 तक चल सकती है। हालांकि इस बारे में अंतिम सूचना अधिसूचना से ही मिलेगी। 
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