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One Nation One Election: कानून मंत्रालय की दो टूक- बैलेट पेपर पर विचार संसदीय समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं

Sat, 01 Mar 2025 04:10 PM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 01 Mar 2025 04:10 PM IST
सार

एक देश एक चुनाव (ONOIE) के मुद्दे पर लगातार चर्चा हो रही है। इसी बीच केंद्रीय कानून मंत्रालय ने बताया है कि 'बैलेट पेपर से चुनाव की संभावनाओं पर विचार करना' संसदीय समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

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One Nation One Election Law Ministry on reverting to ballot papers Out of parliamentary panel scope
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (फाइल) - फोटो : X / @arjunrammeghwal

विस्तार

एक देश एक चुनाव (One Nation One Election) का मुद्दा बीते कुछ हफ्ते से लगातार सुर्खियों में है। ताजा घटनाक्रम में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने 'बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की संभावनाओं पर विचार को लेकर अहम बयान दिया है। सरकार ने साफ किया है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की संभावनाओं पर विचार संसदीय समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं है। 
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कुछ JPC सदस्यों के सुझाव पर कानून मंत्रालय ने दिया लिखित जवाब
बता दें कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में विचार के दौरान कुछ सदस्यों ने मतपत्रों से चुनाव की प्रणाली पर लौटने का सुझाव दिया था। कानून मंत्रालय को इस बिंदु पर लिखित जवाब देना था। इसी पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के विभाग ने स्पष्ट किया कि बैलेट पेपर पर वापस लौटने का मामला जेपीसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
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