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बाल श्रम करवाने पर होगी दो साल जेल, 50 हजार जुर्माना
एजेंसी, नई दिल्ली
Updated Tue, 02 Aug 2016 06:32 AM IST
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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से मंजूरी मिलते ही बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन बिल अधिसूचित कर दिया गया। अब नए कानून के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सभी प्रकार के काम में लगाने पर पाबंदी का प्रावधान है।
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हालांकि यह निषेध ऐसे बच्चों पर लागू नहीं होगा, जो अपने परिवार या पारिवारिक उद्यम (जो जोखिम वाला व्यवसाय या प्रक्रिया न हो) को मदद देने के लिए स्कूल की पढ़ाई होने के बाद या छुट्टियों के दौरान काम करते हैं।
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संसद ने पिछले हफ्ते बिल को मंजूरी दे दी थी। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सजा बढ़ाई गई है। बच्चों को काम पर रखने वालों को छह महीने से लेकर दो साल तक सजा हो सकती है।
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या फिर जुर्माने की रकम बीस हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक हो सकती है। पहले सजा की अवधि तीन महीने से लेकर एक साल तक की होती थी। वहीं जुर्माने की रकम दस हजार से लेकर 20 हजार रुपये थी।
बाल श्रम निषेध नियम उस स्थिति में भी नहीं लगेगा जहां बच्चा परिवार या परिवार के ऐसे कारोबार में काम कर रहा हो जो निर्धारित खतरनाक काम और प्रक्रिया के तहत न आता हो।
यह काम भी वह स्कूल से आने के बाद और छुट्टियों में करता हो। साथ ही जहां बच्चा विज्ञापन, फिल्म, टेलीविजन धारावाहिकों या ऐसे किसी मनोरंजन या सर्कस को छोड़कर किसी खेल गतिविधि में काम कर रहा हो।