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एयरसेल मैक्सिस डील केस की सुनवाई टालने से इनकार, सीबीआई और ईडी ने की थी मांग

Thu, 01 Aug 2019 02:24 AM IST
Nilesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Nilesh Kumar Updated Thu, 01 Aug 2019 02:24 AM IST
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of The Court refuses Aircel Maxis Deal and case, CBI and ED had demanded
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एयरसेल मैक्सिस डील मामले की सुनवाई अगस्त के आखिर तक स्थगित करने की सीबीआई व ईडी की मांग बुधवार को अदालत ने खारिज कर दी। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को तय है। जांच एजेंसियों ने इसे आगे बढ़ाने का आग्रह किया था।

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राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सुनवाई पहले से तय तारीख पर ही होगी। इसलिए जांच एजेंसियां पहले से तय एक अगस्त की तारीख पर कोर्ट में पेश हों। कोर्ट ने 30 मई को इस मामले में पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक एक अगस्त तक बढ़ा दी थी। 
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सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने पिछली तारीख पर सुनवाई तीन हफ्ते के लिए स्थगित करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि सिंगापुर से साक्ष्य लाने में समय लगेगा। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक अगस्त की तारीख तय की थी।

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