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BJD MLA: बीजद विधायक के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज, अपनी ही शादी में नहीं हुए शामिल
Sat, 18 Jun 2022 10:28 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर
Published by: निर्मल कांत
Updated Sat, 18 Jun 2022 10:28 PM IST
सार
महिला ने आरोप लगाया कि वह तीन साल से दास के साथ रिश्ते में है और उसने तय तारीख पर उससे शादी करने का वादा किया। लेकिन दुर्भाग्य से उनके भाई और परिवार के अन्य सदस्य मुझे धमकी दे रहे हैं।
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बीजद विधायक बिनय शंकर दास
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
बीजद विधायक बिजय शंकर दास के खिलाफ शनिवार को अपनी ही शादी में शामिल नहीं होने पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। तिरटोल के विधायक दास के खिलाफ जगतसिंहपुर सदर थाने में एक महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है।
प्रभारी निरीक्षक प्रवास साहू ने बताया कि उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 195ए (किसी भी व्यक्ति को झूठे सबूत देने की धमकी देना), 294 (अश्लील हरकतें और गाने), 509 (शब्द, हावभाव या किसी महिला की मर्यादा का अपमान करने के इरादे से काम करना), 341 (गलत तरीके से रोकने के लिए सजा), 120 बी (आपराधिक साजिश की सजा) और 34 (सामान्य इरादे से कई लोगों द्वारा किए गए कार्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
प्राथमिकी के अनुसार, दंपति ने 17 मई को मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में आवेदन किया। हालांकि महिला अपने परिवार के साथ तय 30 दिनों के बाद शुक्रवार को शादी की औपचारिकताओं के लिए वहां पहुंची, विधायक उपस्थित नहीं हो पाए। 30 वर्षीय दास ने कहा कि उन्होंने उससे शादी करने से इनकार नहीं किया है।
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उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "शादी के पंजीकरण के लिए और 60 दिन बाकी हैं। इसलिए, मैं नहीं आया। मुझे उसने या किसी और ने विवाह रजिस्ट्रार के कार्यालय जाने के लिए सूचित नहीं किया।" वहीं महिला ने आरोप लगाया कि वह तीन साल से दास के साथ रिश्ते में है और उसने तय तारीख पर उससे शादी करने का वादा किया। लेकिन दुर्भाग्य से उनके भाई और परिवार के अन्य सदस्य मुझे धमकी दे रहे हैं। उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया और वह मेरे फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं।
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प्रभारी निरीक्षक प्रवास साहू ने बताया कि उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 195ए (किसी भी व्यक्ति को झूठे सबूत देने की धमकी देना), 294 (अश्लील हरकतें और गाने), 509 (शब्द, हावभाव या किसी महिला की मर्यादा का अपमान करने के इरादे से काम करना), 341 (गलत तरीके से रोकने के लिए सजा), 120 बी (आपराधिक साजिश की सजा) और 34 (सामान्य इरादे से कई लोगों द्वारा किए गए कार्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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प्राथमिकी के अनुसार, दंपति ने 17 मई को मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में आवेदन किया। हालांकि महिला अपने परिवार के साथ तय 30 दिनों के बाद शुक्रवार को शादी की औपचारिकताओं के लिए वहां पहुंची, विधायक उपस्थित नहीं हो पाए। 30 वर्षीय दास ने कहा कि उन्होंने उससे शादी करने से इनकार नहीं किया है।
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उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "शादी के पंजीकरण के लिए और 60 दिन बाकी हैं। इसलिए, मैं नहीं आया। मुझे उसने या किसी और ने विवाह रजिस्ट्रार के कार्यालय जाने के लिए सूचित नहीं किया।" वहीं महिला ने आरोप लगाया कि वह तीन साल से दास के साथ रिश्ते में है और उसने तय तारीख पर उससे शादी करने का वादा किया। लेकिन दुर्भाग्य से उनके भाई और परिवार के अन्य सदस्य मुझे धमकी दे रहे हैं। उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया और वह मेरे फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं।