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UIDAI ने दी बड़ी राहत, इन लोगों को बैंक खाते और पैन को आधार से जोड़ने की जरूरत नहीं

Sat, 18 Nov 2017 06:53 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 18 Nov 2017 06:53 AM IST
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NRI, PIO does not need to add bank account, PAN to aadhar card

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) और भारत वंशियों (पीआईओ) बड़ी राहत दी है। प्राधिकरण ने शुक्रवार को कहा कि एनआरआई और पीआईओ को बैंक खातों समेत दूसरी अन्य सेवाओं को आधार के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। 

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हालांकि प्राधिकरण ने संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को ऐसे व्यक्तियों की यथास्थिति की पुष्टि के लिए एक तंत्र तैयार करने का निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून-2017 और आयकर अधिनियम साफ साफ बताता है कि बैंक खातों और पैन कार्ड को क्रमश: जोड़ना, ‘उन लोगों के लिए है जो आधार नामांकन के योग्य हैं।
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प्राधिकरण के मुताबिक, सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पहचान दस्तावेज के रूप में आधार केवल उन्हीं से मांगा जा सकता है जो आधार एक्ट के तहत इसके योग्य हैं। ज्यादातर एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई (भारत के विदेशी नागरिक) इस नामांकन के लिए पात्र नहीं हो सकते।
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आधार जारी करने वाले निकाय ने कहा कि एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई के सामने समस्याओं के आने की बात सामने आई है जहां उनसे विभिन्न सेवाओं और लाभ के लिए आधार की मांग की जा रही थी।

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