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अब खुद ही कर सकेंगे पैन कार्ड में बदलाव, सरकार ने दी सुविधा
amarujala.com- Presented by: श्रवण शुक्ला
Updated Sun, 14 May 2017 08:27 PM IST
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- फोटो : सोशल मीडिया
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आपके पैन कार्ड में कोई गलती है या उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। ऐसे में अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बल्कि आप स्वयं ही अपने पैन कार्ड में बदलाव कर सकते हैं। आयकर विभाग ने पैन और आधार में बदलाव के लिए ऑनलाइन सुविधा की शुरूआत कर दी है। इसके लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर दो अलग अलग लिंक डाले गए हैं।
आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर आधार लिंक करने की सुविधा के साथ ही इस सुविधा की शुरुआत कर दी है। इसके लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक भी डाला गया है, जिसपर जाकर आप अपने पैन कार्ड में संशोधन कर सकेंगे। यहां से नया पैन कार्ड भी अप्लाई किया जा सकेगा।
बता दें कि पिछले सप्ताह ही गत सप्ताह आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक सुविधा लांच की थी, जिसके जरिए वे अपने आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं। इसके तहत करदाताओं को पैन और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक अपना नाम और आधार संख्या दर्ज करना होता है।
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यूआईडीएआई द्वारा सत्यापन के बाद पैन और आधार के लिंक होने की पुष्टि कर दी जाती है। दिए गए आधार नाम में यदि कोई मामूली विसंगति दिखती है, तो यूआईडीएआई में व्यक्ति के दर्ज मोबाइल नंबर पर आधार ओटीपी भेजा जाता है। अब आयकर विभाग ने पैन और आधार दस्तावेज की गड़बड़ियों को ठीक करने की भी सुविधा लांच कर दी है।
आधार में बदलाव के लिए आप ‘आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल’ पर लॉग इन कर अपने विवरणों को बदल सकते हैं। इसके लिए प्रमाण के तौर पर दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा।
गौरतलब है कि आम बजट में संशोधन के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार की जानकारी देना जरुरी हो गया है। इसीलिए पैन को आधार के साथ लिंक करने की व्यवस्था की गई है।
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आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर आधार लिंक करने की सुविधा के साथ ही इस सुविधा की शुरुआत कर दी है। इसके लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक भी डाला गया है, जिसपर जाकर आप अपने पैन कार्ड में संशोधन कर सकेंगे। यहां से नया पैन कार्ड भी अप्लाई किया जा सकेगा।
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बता दें कि पिछले सप्ताह ही गत सप्ताह आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक सुविधा लांच की थी, जिसके जरिए वे अपने आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं। इसके तहत करदाताओं को पैन और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक अपना नाम और आधार संख्या दर्ज करना होता है।
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यूआईडीएआई द्वारा सत्यापन के बाद पैन और आधार के लिंक होने की पुष्टि कर दी जाती है। दिए गए आधार नाम में यदि कोई मामूली विसंगति दिखती है, तो यूआईडीएआई में व्यक्ति के दर्ज मोबाइल नंबर पर आधार ओटीपी भेजा जाता है। अब आयकर विभाग ने पैन और आधार दस्तावेज की गड़बड़ियों को ठीक करने की भी सुविधा लांच कर दी है।
आधार में बदलाव के लिए आप ‘आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल’ पर लॉग इन कर अपने विवरणों को बदल सकते हैं। इसके लिए प्रमाण के तौर पर दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा।
गौरतलब है कि आम बजट में संशोधन के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार की जानकारी देना जरुरी हो गया है। इसीलिए पैन को आधार के साथ लिंक करने की व्यवस्था की गई है।