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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधारित होगी नौ को होने वाली कोयला ब्लॉकों की ई-नीलामी

Fri, 06 Nov 2020 04:46 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Fri, 06 Nov 2020 04:46 PM IST
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November 9 e auction of 37 coal blocks will be subject to orders of Supreme Court
सांकेतिक तस्वीर

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि झारखंड के पांच कोयला ब्लॉक सहित 37 कोयला ब्लॉकों की नौ नवंबर को होने वाली ई-नीलामी उसके आदेशों पर आधारित होगी। अदालत ने केंद्र से कहा है कि वह कोयला ब्लॉकों के लिए बोली लगाने वाले सभी पक्षों को सूचित कर दे कि इससे जुड़े तमाम लाभ उसके अंतिम आदेश पर आधारित होंगे।

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मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायाधीश एएस बोपन्ना और न्यायाधीश वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने केंद्र को ये निर्देश दिए। वहीं, केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। 
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इससे पहले, चार नवंबर को शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह ऐसा आदेश पारित करना चाहती है कि झारखंड में वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए ईको-सेंसिटिव जोन के 50 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रस्तावित खनन ब्लॉक की ई-नीलामी न की जाए। 
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इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह केवल यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जंगल नष्ट न हों। हालांकि, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि वह झारखंड में प्रस्तावित खनन स्थलों पास के क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के बारे में विचार कर रही है। 

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