फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Notice to DDA and Central Government on Rera Violations

रेरा उल्लंघन के आरोप पर डीडीए और केंद्र सरकार को नोटिस

Thu, 25 Jul 2019 05:26 AM IST
Avdhesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Avdhesh Kumar Updated Thu, 25 Jul 2019 05:26 AM IST
विज्ञापन
Notice to DDA and Central Government on Rera Violations
RERA ACT
हाईकोर्ट ने रियल स्टेट रेगुलेटरी अथोरिटी (रेरा) के नियम कानूनों का पालन नहीं करने के आरोप वाली याचिका पर रेरा व डीडीए से जवाब मांगा है। एक शख्स ने याचिका दायर कर डीडीए पर रेरा के नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। यह याचिका डीडीए की 2 योजनाओं में रेरा के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। 
विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने याचिका पर रेरा व डीडीए को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की है। अभिजीत मिश्रा द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि डीडीए ने रेरा के नियम कानूनों की अनदेखी करते हुए वर्ष 2017 व 2019 का ब्यौरा रेरा को नहीं दिया है और न ही अन्य रियल स्टेट कंपनी की तरह अपनी 2 योजनाओं को उसके समक्ष पंजीकरण कराया है। 
विज्ञापन


उसने योजनाओं के नक्शे व उसके पूर्ण होने, उसे ग्राहकों को सौंपने आदि के बारे में भी रेरा को जानकारी नहीं दी है। डीडीए को विशेष दर्जा देते हुए उसे रेरा से पंजीकरण कराने से छूट नहीं दी गई है। इस तरह से डीडीए रेरा के कानून का पालन नहीं कर रहा है। इसे देखते हुए पूरी औपचारिकता निभाने से पहले डीडीए को योजना 2019 के तहत फ्लैट के आवंटन की प्रक्रिया से रोका जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


याची ने रेरा को यह भी आदेश देने की मांग की है वह अपने कानून के तहत डीडीए के खिलाफ कार्रवाई करे और उसकी योजनाओं के तहत बनाए फ्लैटों की जांच कराए, जिससे पता चले कि वे स्थापित मानकों को पूरा कर रहे हैं या नहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed